मुंबई : SIR से नाम कटा तो वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वाएं? चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा प्रोसेस
Mumbai: How can I add my name to the voter list if it's deleted from the SIR? The Election Commission has released the complete process.
महाराष्ट्र में एसआइआर प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने प्रारूप वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राज्य में 2 करोड़ से अधिक लोगों के नाम नहीं है। मुंबई में ऐसे करीब 36 लाख लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी भी लोगों के पास एक नियमित प्रक्रिया पूरी कर वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं।
मुंबई: महाराष्ट्र में एसआइआर प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने प्रारूप वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राज्य में 2 करोड़ से अधिक लोगों के नाम नहीं है। मुंबई में ऐसे करीब 36 लाख लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी भी लोगों के पास एक नियमित प्रक्रिया पूरी कर वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी फॉर्म-6 और संबंधित घोषणा-पत्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल करने पर निर्णय लेंगे। किसी नाम पर आपत्ति होने पर फॉर्म-7 और नाम, पता, उम्र या लिंग जैसी प्रविष्टियों में सुधार के लिए फॉर्म-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है। सजेशन-ऑब्जेक्शन पर सुनवाई और अन्य प्रक्रिया के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण आवेदन खारिज होने पर मतदाता दस्तावेजों की पूर्ति कर दोबारा आवेदन कर सकता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील का भी प्रावधान है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर छह के साथ यह दस्तावेज होंगे जमा किया जा सकता है। इसमें किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय बैंक डाकघर, एलआइसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक सितंबर 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेज़। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र। पासपोर्ट। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण-पत्र। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। वन अधिकार प्रमाण-पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)। राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवार रजिस्टर शामिल है।
महाराष्ट्र में SIR पर राहुल गांधी ने साधा निशाना :
महाराष्ट्र में एसआईआर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि यह वोट चोरी है। राहुल गांधी ने पूछा है कि कौन सी लिस्ट सही थी लोकसभा, विधानसभा या फिर मौजूदा वोटर लिस्ट है इसका एक ही लक्ष्य सिर्फ BJP की जीत। वहीं शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हर वोटर चेक कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। संविधान के ज़रिए हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है। इस अधिकार को न खोएं। हर किसी को चेक कर लेना चाहिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।


