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मुंबई : रिसर्च पूरी नहीं कर पाए 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला

मुंबई : रिसर्च पूरी नहीं कर पाए 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला यूनिवर्सिटी ऑफ़ मुंबई ने 553 डॉक्टोरल स्कॉलर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फ़ैसला किया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के तहत तय ज़्यादा से ज़्यादा समय में अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाए हैं। यह फ़ैसला हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में लिया गया, जिसमें उन पीएचडी कैंडिडेट्स के मामलों पर चर्चा की गई जो कई सालों से एनरोल थे और उनके काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया।  मुंबई यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “गाइडलाइंस के मुताबिक, हर पीएचडी गाइड सिर्फ़ एक तय संख्या में स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ कर सकता है।”
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मुंबई : महालक्ष्मी रेलवे ट्रैक पर शहर के पहले केबल-स्टेड ब्रिज का काम 45% पूरा

मुंबई : महालक्ष्मी रेलवे ट्रैक पर शहर के पहले केबल-स्टेड ब्रिज का काम 45% पूरा बीएमसी द्वारा महालक्ष्मी रेलवे ट्रैक पर शहर के पहले केबल-स्टेड ब्रिज का काम 45% पूरा हो गया है। यह प्रोजेक्ट मूल रूप से मार्च 2024 में पूरा होने वाला था, लेकिन अतिक्रमण और पेड़ों को हटाने की वजह से इसमें देरी हुई है, और अब नई टारगेट डेट दिसंबर 2026 तय की गई है। ब्रिज के डिज़ाइन के सेंटर में 70 मीटर ऊंचा एक पाइलन है, जो मेन सपोर्ट स्ट्रक्चर के तौर पर काम करेगा। 
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लखनऊ: कहां गई इस थाने की 8 करोड़ की जमीन? कागजों में पूरी, एलडीए और पुलिस आमने-सामने

लखनऊ: कहां गई इस थाने की 8 करोड़ की जमीन? कागजों में पूरी, एलडीए और पुलिस आमने-सामने उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस विभाग को आवंटित करोड़ों की जमीन अचानक गायब हो गई. जानकारी के मुताबिक, एलडीए ने 27 जुलाई 1998 को लखनऊ के आशियाना थाने के लिए 43,201 स्क्वायर फीट जमीन आवंटित की थी. यह जमीन थाने के भवन, महिला बैरक और विवेचना कक्षा जैसी जरूरतों के लिए दी गई थी. उस वक्त यह क्षेत्र शहर से दूर, अपेक्षाकृत खाली इलाका माना जाता था. लेकिन अब, जब चारों ओर तेजी से शहरीकरण हुआ, तो यह जमीन सोने के भाव की हो गई. जिसकी कीमत आज करीब 8.5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.
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मुंबई : नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया; 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज 

मुंबई : नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया; 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज  बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज कर दी, जो कोर्स के नियमों के अनुसार नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। छात्र ने दावा किया कि उसने फीस न चुका पाने के कारण गैप ईयर लिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोर्स की समय सीमा बढ़ाने से कोर्स के नियम बेमानी हो जाएँगे। छात्र आशीष श्यामकुमार नायर ने 2016 में वाईएमटी डेंटल कॉलेज, खारघर में डेंटल सर्जरी कोर्स की पढ़ाई शुरू की थी। 
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