Mumbai
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : शब-ए-बारात के मौके पर वेस्टर्न रेलवे ने चर्चगेट और विरार के बीच 2 स्पेशल लोकल ट्रेन चलाने का फैसला
Published On
By Online Desk
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ने भी शब-ए-बारात को लेकर कमर कस ली है. शब-ए-बारात के मौके पर वेस्टर्न रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है. शब-ए-बारात के दौरान होने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात चर्चगेट और विरार के बीच 2 स्पेशल स्लो लोकल ट्रेनें चलाएगा. मुंबई : कोस्टल रोड टनल में नाबालिग ने कार को टक्कर मार दी; 3 लोग घायल
Published On
By Online Desk
मुंबई के कोस्टल रोड टनल में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने आगे चल रही कार को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मर्सिडीज एक नाबालिग चला रहा था. हादसा रात करीब 1.45 बजे मुंबई कोस्टल रोड टनल के भीतर हुआ. पुलिस के मुताबिक, मर्सिडीज ने अचानक तेज रफ्तार में आगे चल रही कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सामने वाली कार में बैठे लोग झटके से घायल हो गए. हादसे के बाद टनल में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ. मुंबई : गलत पार्किंग की वजह से आग बुझाने या बचाव कार्य में देरी होती है, तो वाहन मालिक पर दर्ज की जाएगी एफआईआर
Published On
By Online Desk
मुंबई में अनधिकृत पार्किंग अब भारी पड़ सकती है। अगर किसी वाहन की गलत पार्किंग की वजह से आग बुझाने या बचाव कार्य में देरी होती है, तो वाहन मालिक पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगराणी ने इसको लेकर साफ निर्देश जारी किए हैं। मुंबई : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250 रुपये जुर्माना लगेगा: बृह्नमुंबई महानगरपालिका
Published On
By Online Desk
बृह्नमुंबई महानगरपालिका ने सोमवार को संशोधित स्वच्छता उपनियमों के तहत जुर्माने की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर क्रमशः 250 रुपये और 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाना और सार्वजनिक क्षेत्रों में बर्तन, कपड़े या अन्य सामान धोने पर क्रमशः 500 रुपये और 300 रुपये का जुर्माना लगेगा। 
