नई दिल्ली: चुनाव आयोग को असली शिवसेना तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील

New Delhi: Shinde faction argues in Supreme Court that the Election Commission has the authority to determine the real Shiv Sena.

नई दिल्ली:  चुनाव आयोग को असली शिवसेना तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील

शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत किसी राजनीतिक दल के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा गुट असली पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है।कौल ने कहा कि ठाकरे गुट जिस संविधान का हवाला दे रहा था, वह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत संविधान नहीं था। उन्होंने कहा कि 1999 में रिकॉर्ड पर रखा गया संविधान पार्टी और चुनाव आयोग के बीच विस्तृत बातचीत के बाद तैयार किया गया था।

नई दिल्ली:  एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने चुनाव आयोग के उस अधिकार का बचाव किया जिसके तहत वह यह तय करता है कि कौन सा गुट "असली" शिवसेना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत पार्टी के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है।  यह बात भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने कही गई। यह बेंच चुनाव आयोग के 17 फरवरी, 2023 के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और पार्टी का नाम तथा 'धनुष-बाण' का चुनाव चिह्न उन्हें आवंटित किया गया था।

शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत किसी राजनीतिक दल के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा गुट असली पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है।कौल ने कहा कि ठाकरे गुट जिस संविधान का हवाला दे रहा था, वह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत संविधान नहीं था। उन्होंने कहा कि 1999 में रिकॉर्ड पर रखा गया संविधान पार्टी और चुनाव आयोग के बीच विस्तृत बातचीत के बाद तैयार किया गया था।

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कौल के अनुसार, चुनाव आयोग को यह जांचने का अधिकार था कि क्या पार्टी का संगठनात्मक ढांचा वास्तव में लोकतांत्रिक है, खासकर तब जब मुख्य निकायों में नियुक्तियां तदर्थ या नामित आधार पर की गई हों।कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग किसी सिविल कोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा था और न ही आंतरिक चुनावों की वैधता पर फैसला कर रहा था, बल्कि वह यह आकलन कर रहा था कि क्या पार्टी का संगठनात्मक ढांचा उसके कार्यकर्ताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग आंतरिक चुनावों को रद्द नहीं कर रहा है और न ही सिविल कोर्ट की तरह यह तय कर रहा है कि कौन सही या गलत तरीके से चुना गया था।"संगठनात्मक बहुमत परीक्षण का बचाव करते हुए कौल ने कहा कि चुनाव आयोग व्यावहारिक रूप से किसी राजनीतिक दल के हर प्राथमिक सदस्य के बीच जनमत संग्रह नहीं करा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही किसी राजनीतिक संगठन की "जीवन-रेखा" होते हैं और वे सीधे मतदाताओं से जुड़े होते हैं।उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिंदे गुट ने कभी भी केवल विधायी विंग (विधायकों/सांसदों के समूह) में विभाजन का दावा नहीं किया, बल्कि उनका कहना था कि राजनीतिक दल के भीतर ही विभाजन हुआ था। 

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कौल ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के कुछ वर्गों में उस असंतोष का भी जिक्र किया जो पार्टी के उन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन को लेकर था जिन्हें शिवसेना की मूल विचारधारा के विपरीत माना जाता है। सुनवाई बेनतीजा रही और बुधवार को भी जारी रहेगी।सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। वहीं, इस गुट ने चुनाव आयोग के उस फ़ैसले का बचाव किया जिसमें उसे "असली" शिवसेना के तौर पर मान्यता दी गई थी। कोर्ट उद्धव ठाकरे के गुट की उस चुनौती पर भी सुनवाई कर रहा था जिसमें चुनाव आयोग के 17 फरवरी, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के तहत शिवसेना का नाम और 'धनुष-बाण' का चुनाव चिह्न शिंदे गुट को आवंटित किया गया था।

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