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नई दिल्ली: चुनाव आयोग को असली शिवसेना तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील

नई दिल्ली:  चुनाव आयोग को असली शिवसेना तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत किसी राजनीतिक दल के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा गुट असली पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है।कौल ने कहा कि ठाकरे गुट जिस संविधान का हवाला दे रहा था, वह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत संविधान नहीं था। उन्होंने कहा कि 1999 में रिकॉर्ड पर रखा गया संविधान पार्टी और चुनाव आयोग के बीच विस्तृत बातचीत के बाद तैयार किया गया था।
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