मुंबई : वडाला ईस्ट में निर्माणाधीन साइट पर लोहे का स्टेजिंग ढांचा गिरा... दो मजदूरों की मौत!
Mumbai: Iron staging structure collapses at under-construction site in Wadala East... two workers dead!
मोनोरेल स्टेशन के पास मेट्रो से जुड़े निर्माण कार्य के दौरान लोहे का स्टेजिंग ढांचा अचानक गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे और ढांचा गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतकों की पहचान नाहिज (33) और साकिम (37) के रूप में हुई है। इस मामले में वडाला टीटी पुलिस ने दोनों के साथ काम करने वाले 31 वर्षीय शफीकुल मुख्तार हुसैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, हुसैन, नाहिज, साकिम और चार अन्य मजदूर भक्ति पार्क इलाके में रह रहे थे और निर्माणाधीन साइट पर काम करते थे।
मुंबई : वडाला ईस्ट में भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन के पास मेट्रो से जुड़े निर्माण कार्य के दौरान लोहे का स्टेजिंग ढांचा अचानक गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे और ढांचा गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतकों की पहचान नाहिज (33) और साकिम (37) के रूप में हुई है। इस मामले में वडाला टीटी पुलिस ने दोनों के साथ काम करने वाले 31 वर्षीय शफीकुल मुख्तार हुसैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, हुसैन, नाहिज, साकिम और चार अन्य मजदूर भक्ति पार्क इलाके में रह रहे थे और निर्माणाधीन साइट पर काम करते थे।
सभी मजदूर सब-कॉन्ट्रैक्टर तारिक-उल-इस्लाम (40) की निगरानी में सेंटरिंग का काम कर रहे थे। मजदूर अपनी शिफ्ट पूरी कर चुके थे और काम का सामान समेटकर वापस जाने की तैयारी तैयारी क कर रहे थे। इसी दौरान चार मजदूर लोहे के स्टेजिंग ढांचे से बनी सीढ़ी का इस्तेमाल कर नीचे उतर रहे थे। हुसैन सुरक्षा बेल्ट, हेलमेट और अन्य उपकरण इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान नाहिज और साकिम सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, तभी लोहे का स्टेजिंग ढांचा अचानक भरभराकर गिर गया। दोनों मजदूर जमीन पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
हुसैन और अन्य मजदूरों ने दोनों को निजी वाहन से तत्काल सायन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने नाहिज को अस्पताल में भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया, जबकि साकिम को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में घटना को आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज किया था। बाद में जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया। यह धारा लापरवाही के कारण मौत से संबंधित है।


