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Mumbai 

किराएदारों को घर मालिक कर सकते हैं बेदखल ! किराएदारों ने राज्य सरकार से लगाई गुहार...

किराएदारों को घर मालिक कर सकते हैं बेदखल ! किराएदारों ने राज्य सरकार से लगाई गुहार... महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 से पहले मुंबई के निवासियों के पास संयुक्त रूप से जमीन का एक टुकड़ा रखने और उस पर अपना घर बनाने का विकल्प नहीं था। लोग मालिक को नकद राशि (पगड़ी) देकर घर खरीदते थे और किराया देकर घर में रहते थे। यदि किराएदार बाजार भाव से घर बेचता है तो उसे मालिक को उस राशि से 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है। 1990 के बाद मुंबई में संपत्ति की कीमतें बढ़ने लगीं तब मकान मालिकों ने बेचैन होकर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच का गठन किया गया था। ",
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Maharashtra 

CM शिंदे सहित 16 विधायकों पर लटकी तलवार... अयोग्यता मामले में विस अध्यक्ष आज सुना सकते हैं फैसला

CM शिंदे सहित 16 विधायकों पर लटकी तलवार... अयोग्यता मामले में विस अध्यक्ष आज सुना सकते हैं फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। बता दें, सर्वोच्च अदालत ने 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के अनुसार, नार्वेकर शाम चार बजे फैसला सुनाएंगे, जो राजनीति के लिए अहम सबित होगी। हालांकि, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि सरकार स्थिर रहेगी। 
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Maharashtra 

...अब जनता ही तानाशाह को पराजित कर सकती है - उद्धव ठाकरे 

...अब जनता ही तानाशाह को पराजित कर सकती है - उद्धव ठाकरे  कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई ही है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह की जोर-जबरदस्ती वाली सत्ता को कर्नाटक की जनता ने निर्भयतापूर्वक उखाड़कर फेंक दिया है, ऐसा भी उद्धव ठाकरे ने कहा। कर्नाटक के चुनाव में हिंदू-मुसलमान, बजरंगबली, हिजाब जैसे धार्मिक उन्माद बढ़ानेवाले मुद्दे नहीं चले। कांग्रेस ने लोगों की समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा व जीता। वर्ष २०२४ में होनेवाले चुनाव की जीत का यह बिगुल है। प्रियंका गांधी व राहुल गांधी का विशेष तौर पर अभिनंदन, ऐसा भी उद्धव ठाकरे ने कहा।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ PAK कोर्ट सख्त... कहा- रद्द हो सकती है जमानत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ PAK कोर्ट सख्त... कहा- रद्द हो सकती है जमानत पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के सांसद मोहसिन शाहनवाज रांझा द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति फारूक ने विभिन्न मामलों में इमरान खान की लगातार अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें उसी दिन अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में न्यायमूर्ति फारूक के हवाले से कहा गया, "अगर इमरान खान अदालत के समय के दौरान पेश नहीं होते हैं, तो अंतरिम जमानत खारिज कर देंगे।
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