मुंबई : पुलिस ने 29 अगस्त से 27 सितंबर तक हथियार साथ लेकर चलने पर रोक लगाई, शहर में शांति और सुरक्षा का हवाला दिया
Mumbai: Police ban carrying weapons from August 29 to September 27, citing peace and security in the city
मुंबई पुलिस ने त्योहारों के मौसम में शहर में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 29 अगस्त से 27 सितंबर तक नागरिकों के हथियार, विस्फोटक और अन्य खतरनाक चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
मुंबई : मुंबई पुलिस ने त्योहारों के मौसम में शहर में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 29 अगस्त से 27 सितंबर तक नागरिकों के हथियार, विस्फोटक और अन्य खतरनाक चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान की ओर से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जारी आदेश में तलवार, भाला, चाकू, छड़ी, लाठी और ऐसी अन्य चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है, जिनसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
हालांकि, उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की ओर से विशेष मामलों में अनुमति दिए जाने की सूरत में इन वस्तुओं को साथ लेकर चलने की छूट होगी।
अधिकारी के अनुसार, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रोक की अवधि खत्म होने के बाद भी उस दौरान हुए उल्लंघनों से जुड़ी जांच या कानूनी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रोक की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी ऐसे उल्लंघनों के लिए जुर्माने, जब्ती या कैद की सजा सुनाई जा सकती है।


