मुंबई : सैफ अली खान स्टेबिंग केस में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप, जल्द शुरू होगा ट्रायल
Mumbai: Court frames charges against accused in Saif Ali Khan stabbing case, trial to begin soon
मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने सैफ अली खान चाकूबाजी केस के आरोपी शरीफुल फकीर के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, जिससे ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. यह डेवलपमेंट हुआ, जब कोर्ट ने जनवरी 2025 में एक्टर पर उनके बांद्रा घर पर हुए कथित हमले के सिलसिले में फकीर पर ऑफिशियली चार्ज लगाया. कोर्ट ने एक बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ आरोप तय किए, जिसे पिछले साल जनवरी में एक्टर सैफ अली खान के घर पर चाकू मारने के आरोप में पकड़ा गया था. एडिशनल सेशंस जज जी पी देशमुख ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) के खिलाफ आरोप तय किए, जब उसने खुद को बेकसूर बताया.
मुंबई : मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने सैफ अली खान चाकूबाजी केस के आरोपी शरीफुल फकीर के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, जिससे ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. यह डेवलपमेंट हुआ, जब कोर्ट ने जनवरी 2025 में एक्टर पर उनके बांद्रा घर पर हुए कथित हमले के सिलसिले में फकीर पर ऑफिशियली चार्ज लगाया. कोर्ट ने एक बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ आरोप तय किए, जिसे पिछले साल जनवरी में एक्टर सैफ अली खान के घर पर चाकू मारने के आरोप में पकड़ा गया था. एडिशनल सेशंस जज जी पी देशमुख ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) के खिलाफ आरोप तय किए, जब उसने खुद को बेकसूर बताया.
अब उस पर भारतीय न्याय संहिता के संबंधित नियमों के तहत, जिसमें डकैती के साथ जानलेवा हथियार का इस्तेमाल करके गंभीर चोट पहुंचाना, घर में बिना इजाजत घुसना, साथ ही फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट (भारत में एंट्री) नियमों की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा. सैफ अली खान पर पिछले साल 16 जनवरी को बांद्रा में उनके 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए घुस गया. आरोपी पर 1 करोड़ रुपये मांगने का भी आरोप है. जब सैफ जागा और बीच-बचाव किया, तो फकीर ने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया. सैफ को कई चोटें आईं और उन्हें लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई. एक्टर को पांच दिन बाद छुट्टी दे दी गई.
पुलिस के मुताबिक, झगड़े के बाद फकीर घर से भागने में कामयाब रहा और उसे 19 जनवरी, 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच, फकीर की बेल अर्जी सेशन कोर्ट में पेंडिंग है. उसके वकीलों ने उसकी गिरफ्तारी की कानूनी वैधता को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के आधार की कॉपी नहीं दी. बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि इस चूक से गिरफ्तारी गैर-कानूनी हो जाती है.
अब आरोप तय हो गए हैं, केस ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा, जहां प्रॉसिक्यूशन और बचाव पक्ष अपने-अपने सबूत और दलीलें पेश करेंगे. कोर्ट की कार्रवाई फकीर के खिलाफ आरोपों की वैधता तय करेगी. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, सैफ अली खान पर हमले के हाई-प्रोफाइल नेचर की वजह से यह केस लोगों का ध्यान खींच रहा है.


