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Read More... सुप्रीम कोर्ट ने केरल HC के आदेश पर लगाई रोक, मुनंबम जमीन विवाद में यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मुनंबम की 404 एकड़ जमीन को वक्फ के रूप में अधिसूचित करने को केरल वक्फ बोर्ड की लैंड-ग्रैबिंग रणनीति बताया गया था। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि विवादित जमीन पर यथास्थिति बनी रहे। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है। मुंबई : जीशान सिद्दीकी की सिक्योरिटी क्यों कम की गई - बॉम्बे हाई कोर्ट
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें पूर्व MLA जीशान सिद्दीकी की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। जीशान महाराष्ट्र के दिवंगत मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे , जिनकी पिछले साल अक्टूबर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बांद्रा ईस्ट MLA जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा में शामिल हुए। अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा मुंबई पहुंची। नई दिल्ली: सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया विरोध
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कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "क्या उनके पास कोई सबूत है? यह पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने नागरिक बनने के बाद ही वोट दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि वे उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं, वह 80 साल की होने वाली हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर उनको परेशान कर रहे है। इस तरह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।" मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट
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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी। 