मुंबई : आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत - हाई कोर्ट
Mumbai: Concrete evidence needed to prove abetment to suicide - High Court
आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में, गोलमोल और आम आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। इस जुर्म को साबित करने के लिए, गलत काम की पक्की जानकारी और सबूत रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का कहना है। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने एक केस पर अपने फैसले में साफ किया और आरोपी कपल के खिलाफ गैर-कानूनी एफआयआर और केस को रद्द कर दिया।
मुंबई : आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में, गोलमोल और आम आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। इस जुर्म को साबित करने के लिए, गलत काम की पक्की जानकारी और सबूत रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का कहना है। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने एक केस पर अपने फैसले में साफ किया और आरोपी कपल के खिलाफ गैर-कानूनी एफआयआर और केस को रद्द कर दिया।
यवतमाल के सचिन और मनीषा बागड़े के खिलाफ एफआयआर और केस दर्ज किया गया था। वे दूसरों के साथ मिलकर शादीशुदा महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे। आरोप था कि इसी वजह से शादीशुदा महिला ने आत्महत्या कर ली।
हालांकि, शिकायत में टॉर्चर की तारीख, समय और तरीके की जानकारी नहीं थी। साथ ही, कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कपल का शादीशुदा महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का इरादा था और उन्होंने इसमें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका निभाई।


