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मुंबई : जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता - हाई कोर्ट

मुंबई : जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता - हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट ने सिंगल मदर केस में एक अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे केवल इसलिए अपने पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ऐसा करना अनिवार्य है। यह आदेश १२ वर्षीय बच्ची की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उसने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम और जाति प्रविष्टि ‘मराठा’ से ‘अनुसूचित जाति’ में बदलने की मांग की थी।
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मुंबई : बुलेट ट्रेन, मेट्रो लाइन 2B, नई हाईकोर्ट साइट प्रदूषण फैलाने वालों में शामिल- हाईकोर्ट  

मुंबई : बुलेट ट्रेन, मेट्रो लाइन 2B, नई हाईकोर्ट साइट प्रदूषण फैलाने वालों में शामिल- हाईकोर्ट   मुंबई और नवी मुंबई में कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हवा प्रदूषण रोकने के दिशानिर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होने की जानकारी मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से नागरिक अधिकारियों से ऐसे सभी उल्लंघन करने वालों को 'काम रोकने के नोटिस' जारी करने को कहा, जिसमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो 2B लाइन, प्रस्तावित नई हाईकोर्ट बिल्डिंग वगैरा की कंस्ट्रक्शन साइट्स शामिल हैं। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट दी गई, जिसने मुंबई भर में कई साइट्स का निरीक्षण किया, जहां हवा की गुणवत्ता खराब थी, खासकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स  इलाका, अंधेरी, विले पार्ले, वर्ली, देवनार आदि।
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