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मुंबई : अगर शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है तो पत्नी ज़िम्मेदार नहीं होगी - हाई कोर्ट 

मुंबई : अगर शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है तो पत्नी ज़िम्मेदार नहीं होगी - हाई कोर्ट  शादीशुदा ज़िंदगी में पति-पत्नी के बीच झगड़े आम बात है। इसलिए, अगर ऐसे झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है, तो इसके लिए पत्नी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा एक फ़ैसला आया है। हाई कोर्ट नागपुर की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के बेंच ने एक केस में फ़ैसला सुनाया। यह केस अमरावती का है। 26 नवंबर, 2019 को पति के सुसाइड करने के बाद, राजापेठ पुलिस ने ससुर की शिकायत पर पत्नी के ख़िलाफ़ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। पत्नी अपने पति को गाली-गलौज और मारपीट कर रही थी।
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मुंबई : आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत - हाई कोर्ट

 मुंबई : आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत - हाई कोर्ट आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में, गोलमोल और आम आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। इस जुर्म को साबित करने के लिए, गलत काम की पक्की जानकारी और सबूत रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का कहना है। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने एक केस पर अपने फैसले में साफ किया और आरोपी कपल के खिलाफ गैर-कानूनी एफआयआर और केस को रद्द कर दिया। 
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मुंबई : जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता - हाई कोर्ट

मुंबई : जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता - हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट ने सिंगल मदर केस में एक अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे केवल इसलिए अपने पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ऐसा करना अनिवार्य है। यह आदेश १२ वर्षीय बच्ची की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उसने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम और जाति प्रविष्टि ‘मराठा’ से ‘अनुसूचित जाति’ में बदलने की मांग की थी।
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मुंबई : बुलेट ट्रेन, मेट्रो लाइन 2B, नई हाईकोर्ट साइट प्रदूषण फैलाने वालों में शामिल- हाईकोर्ट  

मुंबई : बुलेट ट्रेन, मेट्रो लाइन 2B, नई हाईकोर्ट साइट प्रदूषण फैलाने वालों में शामिल- हाईकोर्ट   मुंबई और नवी मुंबई में कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हवा प्रदूषण रोकने के दिशानिर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होने की जानकारी मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से नागरिक अधिकारियों से ऐसे सभी उल्लंघन करने वालों को 'काम रोकने के नोटिस' जारी करने को कहा, जिसमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो 2B लाइन, प्रस्तावित नई हाईकोर्ट बिल्डिंग वगैरा की कंस्ट्रक्शन साइट्स शामिल हैं। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट दी गई, जिसने मुंबई भर में कई साइट्स का निरीक्षण किया, जहां हवा की गुणवत्ता खराब थी, खासकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स  इलाका, अंधेरी, विले पार्ले, वर्ली, देवनार आदि।
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