मुंबई, पुणे, नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले टैक्सी चालकों के लाइसेंस होंगे निरस्त

Licenses of taxi drivers who do not speak Marathi will be cancelled in Mumbai, Pune, Nagpur and across Maharashtra.

मुंबई, पुणे, नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में मराठी न बोलने वाले टैक्सी चालकों के लाइसेंस होंगे निरस्त

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 जारी करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चलने वाली टैक्सियों के अधिकृत चालकों और परमिट धारकों दोनों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना जरूरी होगा।

 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स (थर्ड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 जारी करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चलने वाली टैक्सियों के अधिकृत चालकों और परमिट धारकों दोनों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना जरूरी होगा।

 

Read More आलू की बोरियों के पीछे छुपाया था ₹27.93 लाख का गुटखा: पालघर पुलिस ने हाइवे पर पकड़ा आयशर टेम्पो, ₹47.93 लाख का माल जब्त, 2 गिरफ्तार

सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स नियम, 1989 में संशोधन किया है। नियम 4 में 'पूर्ववृत्त' शब्द के बाद 'और मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान' जोड़ा गया है। नियम 22 का हाशिया बदलकर 'इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगी मोटर कैब के चालकों के लिए अतिरिक्त नियम' कर दिया गया है।

Read More मुंबई :  सियासत में फिर उठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विलय की चर्चा

एक महीने की नोटिस के बाद कैंसल होगा लाइसेंस
सबसे अहम बदलाव नियम 24 में किया गया है। इसके तहत अब हर अधिकृत टैक्सी चालक को मराठी का कार्यसाधक ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर किसी चालक के पास मराठी का ज्ञान नहीं है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक महीने का नोटिस देगी। इस एक महीने में चालक को मराठी सीखनी होगी। अगर तय समय में चालक नियम का पालन नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लिखित कारण दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।

Read More मुंबई पुलिस से करोड़ों की 'लूट', अपने ही अधिकारियों ने चूना लगाया 

इसके तहत पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर अधिकृतता तीन महीने तक निलंबित की जा सकती है। इसके बाद भी अनुपालन न होने पर उचित सुनवाई के बाद चालक का अधिकृत परमिट रद्द भी किया जा सकता है।

Read More नालासोपारा में दिनदहाड़े पिता-पुत्र पर धारदार हथियार से हमला; सीसीटीवी में कैद हुई चौंकाने वाली घटना