महाराष्ट्र में हाईवे अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन! 60 दिन में अवैध निर्माण हटेंगे, नए ढाबे-रेस्टोरेंट पर रोक
Major action against highway encroachment in Maharashtra! Illegal constructions to be removed within 60 days, ban on new dhabas and restaurants.
महाराष्ट्र में हाईवे के ROW क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ 60 दिन का अभियान शुरू होगा। नए ढाबे, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक निर्माण पर रोक के साथ मौजूदा लाइसेंस की भी समीक्षा की जाएगी।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के Right of Way (ROW) क्षेत्र में मौजूद अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी महानगरपालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में ऐसे अवैध ढांचों को 60 दिनों के भीतर हटाने या ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है।
सरकार के नए निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के ROW क्षेत्र में नए ढाबे, रेस्टोरेंट, भोजनालय या अन्य व्यावसायिक निर्माण की अनुमति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई है। हाईवे से जुड़े सुरक्षा क्षेत्रों में किसी भी नए लाइसेंस, NOC या व्यापार अनुमति के लिए NHAI या PWD की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।
मौजूदा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस की भी 30 दिनों के भीतर समीक्षा की जाएगी। सरकार ने प्रत्येक उस जिले में District Highway Safety Task Force बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, NHAI या संबंधित भूमि एजेंसी, PWD और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की संयुक्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक को दी गई है। टास्क फोर्स को हर पखवाड़े समीक्षा बैठक कर कार्रवाई का रिकॉर्ड भी बनाए रखना होगा।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अप्रैल 2026 को दिए गए निर्देशों के बाद महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। सरकार ने स्थानीय निकायों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


