मुंबई में अस्पताल लीज के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी: मलाड में अस्पताल देने का झांसा देकर 6 डॉक्टरों से ₹40 लाख ठगे, चारकोप पुलिस ने दर्ज की FIR

Major fraud in the name of hospital lease in Mumbai: 6 doctors duped of ₹40 lakh by promising hospital in Malad, Charkop police register FIR

मुंबई में अस्पताल लीज के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी: मलाड में अस्पताल देने का झांसा देकर 6 डॉक्टरों से ₹40 लाख ठगे, चारकोप पुलिस ने दर्ज की FIR

मलाड में 'लाइफकेयर अस्पताल' लीज पर देने के नाम पर 6 डॉक्टरों से ₹39.80 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चारकोप पुलिस ने डॉक्टरों को फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर ठगने वाले चार आरोपियों—अमरजीत मिश्रा, अनिरुद्ध मिश्रा, जयकांत और लालजी यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

मुंबई: मुंबई के कांदिवली-मलाड इलाके में डॉक्टरों को निशाना बनाकर की गई धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मलाड (पश्चिम) स्थित एक अस्पताल को लीज (पट्टे) पर देने का झांसा देकर छह डॉक्टरों से कथित तौर पर ₹39.80 लाख की ठगी की गई है। पीड़ित डॉक्टरों की शिकायत के बाद कांदिवली के चारकोप पुलिस स्टेशन में चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी (Cheating) और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला?
  • अस्पताल लीज पर देने का झांसा: शिकायतकर्ता डॉ. अमेय सोहनी और उनके साथी डॉक्टरों को आरोपी अमरजीत मिश्रा, अनिरुद्ध मिश्रा, जयकांत और लालजी यादव ने मलाड (पश्चिम) स्थित 'लाईफकेयर अस्पताल' (Lifecare Hospital) को लीज पर देने का प्रस्ताव दिया था।
  • लाखों रुपये का एडवांस लिया: आरोपी खुद को अस्पताल का ट्रस्टी और लीज-होल्डर बता रहे थे। उन्होंने 6 डॉक्टरों को झांसे में लेकर लीज एग्रीमेंट, डिपॉजिट और लीज रेंट के नाम पर किस्तों में कुल ₹39,80,000 की राशि ले ली।
  • फर्जी दस्तावेज और कब्जा देने से इंकार: जब डॉक्टरों ने लीज एग्रीमेंट के तहत अस्पताल का कब्जा (Possession) मांगा और कागजात की जांच कराई, तो पता चला कि आरोपियों के पास अस्पताल लीज पर देने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था। ठगी का अहसास होने पर जब डॉक्टरों ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकियां देने लगे।
पुलिस की कार्रवाई:

​पीड़ित डॉक्टरों की लिखित शिकायत और प्राथमिक जांच के बाद चारकोप पुलिस ने चारों आरोपियों—अमरजीत मिश्रा, अनिरुद्ध मिश्रा, जयकांत और लालजी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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