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Read More... मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, अशोक खरात के करीबी सहयोगी की पत्नी समेत मौत
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By Online Desk
जेल में बंद ‘स्वयंभू बाबा’ अशोक खरात के एक करीबी सहयोगी और उसकी पत्नी की कार शुक्रवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी. कुछ विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर संदेह जताया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान जितेंद्र शेल्के (55) और उसकी पत्नी अनुराधा (50) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में उनका 14 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. उन्होंने बताया कि शेल्के, खरात का करीबी सहयोगी था. उन्होंने बताया कि शेल्के खरात का व्यापारिक साझेदार होने के साथ-साथ ‘स्वयंभू बाबा’ द्वारा स्थापित शिवानिका ट्रस्ट का उपाध्यक्ष भी था. मुंबई : जोगेश्वरी में शराबी पत्नी ने किया पति पर हमला, हाथ-पैर में आईं गंभीर चोटें, केस दर्ज
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जोगेश्वरी इलाके में घरेलू विवाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि महिला शराब का सेवन करती थी. इस मामले में अंबोली पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता मोहम्मद रफीक अब्दुल कुरैशी (39), जो पेशे से प्लंबर हैं और जोगेश्वरी पश्चिम के यादव नगर इलाके में रहते हैं. पति के मुताबिक शराब पीने को लेकर पत्नी से बहस हुई जिसके बाद उसने उनके ऊपर हमला कर दिया. मुंबई : अगर शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है तो पत्नी ज़िम्मेदार नहीं होगी - हाई कोर्ट
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शादीशुदा ज़िंदगी में पति-पत्नी के बीच झगड़े आम बात है। इसलिए, अगर ऐसे झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है, तो इसके लिए पत्नी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा एक फ़ैसला आया है। हाई कोर्ट नागपुर की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के बेंच ने एक केस में फ़ैसला सुनाया। यह केस अमरावती का है। 26 नवंबर, 2019 को पति के सुसाइड करने के बाद, राजापेठ पुलिस ने ससुर की शिकायत पर पत्नी के ख़िलाफ़ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। पत्नी अपने पति को गाली-गलौज और मारपीट कर रही थी। नवी मुंबई : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर, मृतक की पत्नी ने लगाए ये गंभीर आरोप
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बेलापुर स्थित प्रसिद्ध बिल्डर गुरुनाथ चिचकर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर अमित घावटे और उनकी टीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर मृतक की पत्नी डॉ. किरण गुरुनाथ चिचकर (56) के लिखित बयान के आधार पर दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 308(3) (जबरन वसूली), 352, 351(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. 
