महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने पांच जिला परिषद में चुनाव की तारीखों की घोषणा

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने पांच जिला परिषद में चुनाव की तारीखों की घोषणा

Maharashtra State Election Commission announces election dates for five Zilla Parishads

Rokthok Lekhani

Read More मुंबई : मेट्रो का सफर अब और होने वाला है किफायती, छात्रों और पर्यटकों के लिए टिकटों पर 25% की छूट का ऐलान

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने पांच जिला परिषद में चुनाव आयोजित कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इन जिला परिषद क्षेत्रों के दायरे में आने वाली 33 पंचायत समितियों में खाली पड़ी सीटों पर भी उपचुनाव का आयोजन होगा।

Read More ठाणे : मुंब्रा में 22 साल पुरानी इमारत का स्लैब गिरा... 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत !

इन समितियों की सीटें उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद सामान्य श्रेणी में आ गई हैं।

Read More मुंबई : मल्टिनैशल कंपनी का अशरफ सिद्दीकी गिरफ्तार, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का आरोप

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयुक्त यूपीएस मदन ने एक बयान जारी कर बताया कि धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम और नागपुर जिला परिषद में 19 जुलाई को मतदान होगा। वहीं मतों की गिनती 20 जुलाई को होगी।

Read More मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका  का सैलून पर एक्शन, बरगद के पेड़ को रंगने पर पुलिस से कार्रवाई की मांग

बयान में बताया गया कि इन पांच जिला परिषद क्षेत्र में आने वाली 33 पंचायत समितियों में खाली पड़ी सीटों पर भी इसी दिन 19 जुलाई को उपचुनाव होंगे।

वहीं पालघर जिला परिषद और यहां पंचायत समितियों में ख़ाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव का आयोजन कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार के बाद किया जाएगा। हाल में, महाराष्ट्र ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ ने कहा था कि जब तक 70 फ़ीसदी आबादी को कोविड-19 रोधी की टीके खुराक नहीं मिल जाती तब तक स्थानीय चुनाव का आयोजन नहीं होगा।

मदन ने बताया कि धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपुर और पालघर जिला परिषद तथा इसके तहत आने वाली 44 पंचायत समितियों में जनवरी, 2020 में चुनाव का आयोजन किया गया था।

वहीं उच्चतम न्यायालय ने चार मार्च,2021 को दिए अपने आदेश में कहा था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण, कुल आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन करके नहीं होना चाहिए।

मदन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इन स्थानीय इकाईयों में ओबीसी सीटों पर सामान्य श्रेणी में चुनाव कराने के निर्देश दिये हैं।


Tags: