अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, ₹420 करोड़ ब्लैक मनी एक्ट मामले में फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं
Anil Ambani gets interim relief from Bombay High Court, no coercive action in ₹420 crore Black Money Act case
₹420 करोड़ के ब्लैक मनी एक्ट मामले में अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने आयकर विभाग को फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या अभियोजन से रोक दिया है। #AnilAmbani #BombayHighCourt #BlackMoneyAct #MumbaiNews #LegalNews #BusinessNews #BreakingNews #IndiaNews
उद्योगपति Anil Ambani को ₹420 करोड़ के कथित कर चोरी और ब्लैक मनी एक्ट से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक आयकर विभाग को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अभियोजन संबंधी कार्रवाई से रोक दिया है।
मामला ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज कार्यवाही से जुड़ा है। आयकर विभाग का आरोप है कि अनिल अंबानी ने विदेशी बैंक खातों में रखी गई कथित संपत्तियों से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं किया, जिससे लगभग ₹420 करोड़ के कर दायित्व का मामला बना।
अनिल अंबानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ब्लैक मनी एक्ट की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिका पर अंतिम निर्णय होने तक उनके खिलाफ कोई "कोअर्सिव एक्शन" यानी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि संबंधित अपीलीय और कानूनी प्रक्रियाएं जारी रह सकती हैं।
अदालत ने इस मामले को ब्लैक मनी एक्ट से जुड़े अन्य लंबित संवैधानिक मामलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। इससे कानून की वैधता और उसके लागू होने के तरीके पर व्यापक न्यायिक समीक्षा होने की संभावना है।
गौरतलब है कि यह मामला कई वर्षों से न्यायालय में लंबित है और इससे पहले भी अदालत समय-समय पर अनिल अंबानी को अंतरिम संरक्षण प्रदान कर चुकी है।


