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Mumbai 

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।
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Maharashtra 

मुंबई: बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड वीडियो; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विरोध जताया

मुंबई: बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड वीडियो; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विरोध जताया केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह आदत बन गई है कि वे केवल निरर्थक और बदनाम करने वाले विषय सामने लाते हैं। आईएएनएस से बातचीत में आठवले ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वे अक्सर झूठी और निरर्थक बातें करते हैं। उन्होंने राउत के नेपाल हिंसा पर दिए बयान की भी आलोचना की और कहा कि भारत में संविधान ऐसी स्थिति को रोकता है।
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National 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री और आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून; कार्टूनिस्ट ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री और आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून; कार्टूनिस्ट ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया प्रधानमंत्री और आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून फेसबुक पर पोस्ट करने के केस का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है।
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Maharashtra 

पुणे: आपत्तिजनक पोस्ट मामले में गई थी जेल... हाईकोर्ट के आदेश के बाद छात्रा ने दी कॉलेज की परीक्षा 

पुणे: आपत्तिजनक पोस्ट मामले में गई थी जेल... हाईकोर्ट के आदेश के बाद छात्रा ने दी कॉलेज की परीक्षा  बांबे हाईकोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था ताकि वह अपने कालेज की परीक्षाओं में बैठ सके। कोर्ट ने सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की भी तीखी आलोचना की थी क्योंकि संस्थान ने उसे स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना जल्दबाजी में उसे निष्कासित कर दिया था। सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल किशोर पाटिल ने कहा, 'हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उसकी परीक्षा एक अलग कक्षा में आयोजित की गई।' कॉलेज के अधिकारियों ने कहा था कि सेमेस्टर पेपर देने के लिए उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी।
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