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Maharashtra 

भिवंडी में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का मामला, युवक के खिलाफ केस दर्ज

भिवंडी में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का मामला, युवक के खिलाफ केस दर्ज महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने कथित तौर पर चोरी करने की धमकी दी और ऐसी बातें कहीं, जिनसे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।
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National 

मुंबई :  विदेशी महिला से छेड़छाड़, वीडियो पोस्ट कर बताई आपबीती, एफआईआरदर्ज

मुंबई :  विदेशी महिला से छेड़छाड़, वीडियो पोस्ट कर बताई आपबीती, एफआईआरदर्ज मुंबई में एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, महिला ने खुद अपने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पर एक वीडियो पोस्ट करके इस परेशान करने वाली घटना की जानकारी शेयर की है। वीडियो शेयर करते हुए, महिला ट्रैवलर ने लिखा: "भारत में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था — और मैं यहां दो महीने से हूं। मेरा ज़्यादातर अनुभव सुंदर, अच्छा और स्वागत करने वाला रहा है। लेकिन यह दिन अलग था।" उन्होंने आगे कहा, "मेरे कई बार मना करने के बाद भी वे हमारा पीछा करते रहे और फ़ोटो मांगते रहे।
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Mumbai 

मुंबई: भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट; एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

मुंबई: भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट; एयरपोर्ट पर गिरफ्तार मंगलुरु सिटी पुलिस ने मुंबई के एक रहने वाले को गिरफ्तार किया है, जिस पर 2024 में दुश्मनी या नफ़रत फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करने का आरोप है। आरोपी, जो सऊदी अरब में काम कर रहा था, उसे लुक आउट सर्कुलर के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी, फेलिक्स एडवर्ड मथाइस (उम्र 56), पर आरोप है कि उसने फरवरी 2024 में भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट शेयर किए थे। 
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Mumbai 

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।
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