मुंबई: 'सिग्नल, यार्ड और कार शेड से ट्रेन में न चढ़ें यात्री', सेंट्रल रेलवे ने दी चेतावनी

Mumbai: 'Passengers should not board trains from signals, yards and car sheds', Central Railway warns

मुंबई: 'सिग्नल, यार्ड और कार शेड से ट्रेन में न चढ़ें यात्री', सेंट्रल रेलवे ने दी चेतावनी

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह केवल रेलवे स्टेशन के निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेनों में चढ़ें और उतरें। रेलवे ने यार्ड, कार शेड, सिग्नल या अन्य अनधिकृत स्थानों से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करने की सलाह दी है। सेंट्रल रेलवे के अनुसार, यह देखा गया है कि रोजाना सुबह करीब 8 बजे से 8:30 बजे के बीच कलवा कार शेड से निकलने वाली एक खाली लोकल ट्रेन मुख्य प्रवेश द्वार के पास सिग्नल के कारण कुछ समय के लिए रुकती है। इस दौरान कुछ यात्री गेट पार कर सिग्नल पर खड़ी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं।

 

मुंबई: सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह केवल रेलवे स्टेशन के निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेनों में चढ़ें और उतरें। रेलवे ने यार्ड, कार शेड, सिग्नल या अन्य अनधिकृत स्थानों से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करने की सलाह दी है। सेंट्रल रेलवे के अनुसार, यह देखा गया है कि रोजाना सुबह करीब 8 बजे से 8:30 बजे के बीच कलवा कार शेड से निकलने वाली एक खाली लोकल ट्रेन मुख्य प्रवेश द्वार के पास सिग्नल के कारण कुछ समय के लिए रुकती है। इस दौरान कुछ यात्री गेट पार कर सिग्नल पर खड़ी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं।

 

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रेलवे ने इसे बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि यदि सिग्नल मिलने के बाद ट्रेन अचानक चल पड़ती है तो गंभीर हादसा हो सकता है, जिससे यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो सकता है और वे घायल भी हो सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर इस गेट को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए यह भी विचार किया जा रहा है कि सिग्नल पर ट्रेनों के रुकने की स्थिति को कैसे समाप्त किया जाए।

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रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों को भी संबंधित स्थान पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सेंट्रल रेलवे ने स्पष्ट किया कि कार शेड, यार्ड या अन्य गैर-यात्री क्षेत्रों में खड़ी खाली ट्रेनों में चढ़ना न केवल बेहद खतरनाक है, बल्कि रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे केवल निर्धारित प्लेटफॉर्म से ही ट्रेन में चढ़ें और उतरें तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें। सेंट्रल रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं या ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों से मदद ले सकते हैं।

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