गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को उचित मूल्‍य पर आवश्‍यक वस्‍तुओं की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को उचित मूल्‍य पर आवश्‍यक वस्‍तुओं की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को निर्देश दिया है कि वे उचित मूल्‍य पर आवश्‍यक वस्‍त‍ुओं की उपलब्‍धता सुनिश्चित करें। गृह सचिव अजय भल्‍ला ने राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे जमाखोरी, काला बाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। गृह सचिव ने राज्‍यों से कहा है कि वे आवश्‍यक वस्‍तुओं अधिनियम 1955 के जरिये खाद्यानों, दवाओं और चिकित्‍सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

श्री भल्‍ला ने राज्‍यों से यह भी कहा है कि वे भंडारण तथा कीमतों की सीमा तय करने, उत्‍पादन बढ़ाने, व्‍यापारियों के खातों की जांच करने जैसे उपायों से आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

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उन्‍होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले व्‍यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्‍हें आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत सात साल की सज़ा दी सकती है।

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