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Read More... मुंबई : लोकल ट्रेन में कंगन बेचती 89 वर्षीय बुजुर्ग का वीडियो वायरल, देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन
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By Online Desk
सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिनको देखने के बाद यूजर्स ने उन वीडियोज को काफी पसंद करते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। मीता तुषित शाह द्वारा साझा किए गए वीडियो में वह धीरे से उस कमजोर दिख रही महिला के पास जाती हैं और उनका नाम पूछती हैं। बुजुर्ग महिला, कमलाबेन मेहता ने जवाब देने से पहले बताया कि वह नालासोपारा में रहती हैं। मुंबई : सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर ; सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाओं का लाभ
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By Online Desk
भारत में तेजी से बढ़ती ‘गिग इकोनॉमी’ को अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जोमैटो, स्विगी, और ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर आदि को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. इसके लिए सरकार ने ड्रॉफ्ट नियम जारी कर दिए हैं. इन ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी एक ही कंपनी (एग्रीगेटर) से जुड़े वर्कर को एक साल में कम से कम 90 दिन उसी कंपनी के साथ काम करना अनिवार्य होगा. वहीं, जो लोग एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं पुणे : प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीमों का सहारा ले रहे हैं पार्टियों के उम्मीदवार
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By Online Desk
पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ सहित 29 शहरों में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों और मंगलवार से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ, सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी पहचान बढ़ाने और वोटर्स से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीमों का सहारा ले रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता यह पक्का करते हैं कि छोटी मुलाकातों, मीटिंग्स या आस-पड़ोस की बातचीत की भी तस्वीरें या वीडियो बनाए जाएं और उन्हें तुरंत उनके सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया जाए। मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी। 
