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मुंबई : लोकल ट्रेन में कंगन बेचती 89 वर्षीय बुजुर्ग का वीडियो वायरल, देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

मुंबई : लोकल ट्रेन में कंगन बेचती 89 वर्षीय बुजुर्ग का वीडियो वायरल, देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिनको देखने के बाद यूजर्स ने उन वीडियोज को काफी पसंद करते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। मीता तुषित शाह द्वारा साझा किए गए वीडियो में वह धीरे से उस कमजोर दिख रही महिला के पास जाती हैं और उनका नाम पूछती हैं। बुजुर्ग महिला, कमलाबेन मेहता ने जवाब देने से पहले बताया कि वह नालासोपारा में रहती हैं।  
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मुंबई : सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर ; सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाओं का लाभ

मुंबई : सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर ; सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाओं का लाभ भारत में तेजी से बढ़ती ‘गिग इकोनॉमी’ को अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जोमैटो, स्विगी, और ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर आदि को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. इसके लिए सरकार ने ड्रॉफ्ट नियम जारी कर दिए हैं. इन ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी एक ही कंपनी (एग्रीगेटर) से जुड़े वर्कर को एक साल में कम से कम 90 दिन उसी कंपनी के साथ काम करना अनिवार्य होगा. वहीं, जो लोग एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं
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पुणे : प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीमों का सहारा ले रहे हैं पार्टियों के उम्मीदवार

पुणे : प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीमों का सहारा ले रहे हैं पार्टियों के उम्मीदवार पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ सहित 29 शहरों में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों और मंगलवार से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ, सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी पहचान बढ़ाने और वोटर्स से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल सोशल मीडिया टीमों का सहारा ले रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता यह पक्का करते हैं कि छोटी मुलाकातों, मीटिंग्स या आस-पड़ोस की बातचीत की भी तस्वीरें या वीडियो बनाए जाएं और उन्हें तुरंत उनके सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया जाए। 
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मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।
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