मुंबई : गंदगी करने वालों से मनपा ने वसूला 18.70 लाख जुर्माना... 28 दिनों में 1,336 मामले आये सामने
Mumbai: Municipal corporation collects ₹18.70 lakh in fines from litterers... 1,336 cases reported in 28 days.
सड़कों, गलियों, फुटपाथों, उद्यानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के 330 मामलों में 1.67 लाख का जुर्माना वसूला गया। वहीं, बिना वर्गीकरण किया हुआ कचरा देने के 184 मामलों में 1.68 लाख का जुर्माना लगाया गया। इनमें 57 मामले व्यक्तिगत नागरिकों और 127 मामले बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वाले प्रतिष्ठानों से जुड़े थे।
मुंबई : बीएमसी ने घनकचरा प्रबंधन उपविधि, 2025 के तहत 1 से 28 सितंबर के बीच गंदगी फैलाने और कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 1,336 मामलों में कुल 18 लाख 70 हजार 350 का जुर्माना वसूला गया। बीएमसी के अनुसार, सार्वजनिक स्वच्छता, कचरे का वर्गीकरण और पर्यावरण अनुकूल तरीके से कचरे के निपटान से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। जुर्माने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण राशि सीधे महानगरपालिका के खाते में जमा हुई।
घर और उसके आसपास का परिसर साफ नहीं रखने के 443 मामलों में 7 लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया गया। इनमें मालिकों या निवासियों के खिलाफ 203 मामलों में 2.50 लाख और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ 240 मामलों में 5.29 लाख का जुर्माना वसूला गया।
निर्माण मलबा डालने पर कार्रवाई निर्माण और तोड़फोड़ के मलबे की अनधिकृत तरीके से हैंडलिंग और निपटान के 35 मामलों में 5.98 लाख का जुर्माना लगाया गया। निर्धारित स्थान के अलावा मलबा डालने के 29 मामलों में 4.53 लाख तथा बिना मंजूर योजना के मलबे का परिवहन करने के छह मामलों में 1.45 लाख का जुर्माना लगाया गया।
सड़कों, गलियों, फुटपाथों, उद्यानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के 330 मामलों में 1.67 लाख का जुर्माना वसूला गया। वहीं, बिना वर्गीकरण किया हुआ कचरा देने के 184 मामलों में 1.68 लाख का जुर्माना लगाया गया। इनमें 57 मामले व्यक्तिगत नागरिकों और 127 मामले बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वाले प्रतिष्ठानों से जुड़े थे।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब या शौच करने, पशु-पक्षियों को इस तरह खाना खिलाने जिससे उपद्रव हो, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन या बर्तन धोने, कचरा जलाने, विक्रेताओं और फेरीवालों द्वारा नियमों के उल्लंघन तथा पालतू जानवरों से होने वाली गंदगी के मामलों में भी कार्रवाई की गई।
कार्रवाई में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए सहायक अभियंताओं को निर्धारित मोबाइल ऐप और पोर्टेबल प्रिंटर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मौके पर ही उल्लंघन की तस्वीर लेने डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज करने और प्रिंटेड रसीद देने की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन जमा किया गया जुर्माना सीधे बीएमसी के खाते में जमा होगा।
मनपा उपायुक्त किरण दिघावकर ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति अनुशासन और जिम्मेदारी बढ़ाना तथा कचरा प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बड़े कचरा उत्पादकों, ठेकेदारों और विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील की।


