COVID-19: मुंबई में धारा 144 लागू
By: Rokthok Lekhani
On
मुंबई : कोरोनोवायरस महामारी की पृष्ठभूमि में मुंबई में धारा 144 लगाई गई है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर या किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति या सभा को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, जिनमें धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के अधीन हैं। आदेश 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि वापस नहीं लिया जाता।
मुंबई के पुलिस उपायुक्त प्रचालन प्रणय अशोक के आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाओं, आवश्यक सामानों की आपूर्ति और चिकित्सीय आपात स्थितियों को छोड़कर, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ‘कन्टेनमेंट जोन’ के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में एक या एक से अधिक व्यक्तियों निषिद्ध हैं
Today's Epaper
Tags:
Related Posts
Latest News
अमेरिका : ईरान ने अमेरिका को भेजीं 7 शर्तें... कहा- नहीं मानीं तो 'निर्णायक युद्ध' के लिए हैं तैयार!


