पालघर कोर्ट ने शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को चेक बाउंसिंग से जुड़े मामले में एक साल के कारावास और उन्हें एक करोड़ 75 लाख रुपए मुआवजे के रुप मे भुगतान करने का निर्देश

पालघर कोर्ट ने शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को चेक बाउंसिंग से जुड़े मामले में एक साल के कारावास और उन्हें एक करोड़ 75 लाख रुपए मुआवजे के रुप मे भुगतान करने का निर्देश

पालघर : पालघर कोर्ट ने शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को चेक बाउंसिंग से जुड़े मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सांसद गावित को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। और उन्हें एक करोड़ 75 लाख रुपए मुआवजे के रुप मे भुगतान करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने सजा के अपने इस फैसले पर एक माह तक रोक लगाई है। ताकि सांसद गावित पालघर कोर्ट के इस आदेश को उपरी अदालत में चुनौती दे सकें। कोर्ट ने फिलहाल गावित को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी है। इसलिए उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।

सांसद गावित के खिलाफ जमीन के लेनदेन से जुड़े मामले में कारोबारी व डेवलपर चिराग बाफना ने साल 2017 में पालघर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में दावा दायर किया था। बाफना के दावे के मुताबिक सांसद गावित ने उन्हें डेढ़ करोड़ रुपए का चेक दिया था। जो बैंक में बाउंस हो गया था। बाफना के अनुसार सांसद ने उन्हें अनुबंध के तहत कुल ढाई करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया था। इसमें से उन्हें एक करोड़ रुपए मिल गए लेकिन डेढ़ करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया। वहीं सांसद गावित ने कहा था कि कोरोना महामारी, संसद का सत्र होने व सेहत ठीक न होने के चलते पैसों का भुगतान नहीं कर पाए हैं।

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बाफना के दावे पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट वी. खंडारे ने सांसद गावित को एक साल के कारावास व पौने दो करोड़ रुपए मुआवजे के रुप में भुगतान करने का निर्देश दिया। यह रकम मामले से जुड़े शिकायत कर्ता को मिलेगी। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गावित को एक साल के कारावास की सजा व पौने दो करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया। चूंकि मुआवजे की रकम काफी बड़ी है इसलिए कोर्ट ने अपने फैसले पर 30 दिन की रोक लगाई है।

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