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National 

लुधियाना : निजी अस्पताल लापरवाह उपचार; पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश 

लुधियाना : निजी अस्पताल लापरवाह उपचार; पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश  उपभोक्ता आयोग कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में पंजाब के लुधियाना के एक निजी अस्पताल व उसके चिकित्सकों को लापरवाह उपचार का दोषी ठहराते हुए अस्पताल की बीमा कंपनी द्वारा पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को उपभोक्ता महिला को 20 हज़ार रुपए न्यायिक शुल्क के रूप में हुए खर्च के तौर भी भी अदा करने होंगे। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है।
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Mumbai 

मुंबई : कोस्टल रोड की रेलिंग कार से टूट गई;  मरम्मत के लिए 2.65 लाख रुपये का हर्जाना 

मुंबई : कोस्टल रोड की रेलिंग कार से टूट गई;  मरम्मत के लिए 2.65 लाख रुपये का हर्जाना  भारत में सड़कों की हालात कैसी है ये सभी जानते हैं. भले ही पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा हो लेकिन उनकी क्वालिटी पर हमेशा प्रश्न चिह्न लगे ही रहते हैं. कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें हाई स्पीड सड़कों के बीच में अचानक गड्ढे आ जाते हैं और गाड़ियों को भारी नुकसान होता है. हालांकि, इसकी कोई सरकार या लोकल अथॉरिटी जिम्मेदारी नहीं लेती है. हालांकि, अगर इसका उल्टा हो जाए तो तुरंत जुर्माना ठोक दिया जाता है. मुंबई में भी ऐसा ही कुछ हुआ है. यहां कोस्टल रोड की रेलिंग एक कार से ठुकने के कारण टूट गई. इसके बाद कार चालक पर भारी जुर्माना लगा दिया गया.
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Maharashtra 

मुंबई : बाढ़ के कारण भारी नुकसान; किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की घोषणा

मुंबई : बाढ़ के कारण भारी नुकसान; किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने हाल में हुई बारिश और बाढ़ के कारण भारी नुकसान उठाने वाले किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजा पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 47,000 रुपये नकद और रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। 
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Mumbai 

मुंबई : सीरियल ट्रेन धमाकों के मामले में 9 साल जेल में रहने वाले डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने 9 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की

मुंबई : सीरियल ट्रेन धमाकों के मामले में 9 साल जेल में रहने वाले डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने 9 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की 2006 में हुए सीरियल ट्रेन धमाकों के मामले में 9 साल जेल में रहने वाले डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने 9 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का दरवाजा खटखाया है. इंडिया टुडे से जुड़ीं विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक, वाहिद शेख ने बताया कि 2006 में हुए ट्रेन ब्लास्ट के मामले में उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था
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