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Maharashtra 

ठाणे: ट्रक की चपेट में आने से मारे गए एक डिलीवरी एजेंट के परिवार को 23.75 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश

 ठाणे: ट्रक की चपेट में आने से मारे गए एक डिलीवरी एजेंट के परिवार को 23.75 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने चार साल पहले एक ट्रक की चपेट में आने से मारे गए एक डिलीवरी एजेंट के परिवार को 23.75 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। ट्रक चालक के पास दुर्घटना से बचने का "आखिरी मौका" था। लेकिन ट्रक के पिछले पहिये "मृतक की कमर और जांघ पर चढ़ गए," न्यायाधिकरण ने कहा।
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Mumbai 

मुंबई : रेलवे यात्रा करते समय मरने वाले 26,547 लोगों में से केवल 1,408 के परिवारों को मुआवजा

मुंबई : रेलवे यात्रा करते समय मरने वाले 26,547 लोगों में से केवल 1,408 के परिवारों को मुआवजा पिछले 10 वर्षों में मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर यात्रा करते समय मरने वाले 26,547 लोगों में से केवल 1,408 के परिवारों को मुआवजा दिया गया है। हाल ही में कार्यकर्ता गॉडफ्रे पिमेंटा द्वारा भारतीय रेलवे से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से यह बात सामने आई। मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों में प्रतिदिन 70 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। ये मौतें अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण होती हैं - जैसा कि 9 जून को हुआ था जब मुंब्रा स्टेशन के पास दो भीड़भाड़ वाली ट्रेनें एक-दूसरे के पास से गुजरीं, जिससे पांच लोग गिर गए और उनकी जान चली गई - या यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में फंस गए।
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मुंबई : अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया

मुंबई : अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में एक महिला को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। अदालत ने कहा कि महिला का पति बहुत पैसे वाला है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने एक महिला को दी जाने वाली मुआवजा राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी और कहा कि उसका पति काफी अमीर है।
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ठाणे : ट्रक दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के परिवार और दो अन्य घायलों को 87 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश

ठाणे : ट्रक दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के परिवार और दो अन्य घायलों को 87 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2017 में ट्रक दुर्घटना में जान गंवाने वाली एक महिला के परिवार और दो अन्य घायलों को 87 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एमएसीटी अध्यक्ष एस बी अग्रवाल ने यह निर्देश ट्रक मालिक मुन्‍ना मघई यादव और यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।  
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