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मुंबई: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कारोबारी के परिवार को ₹5.01 करोड़ मुआवजा

मुंबई: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कारोबारी के परिवार को ₹5.01 करोड़ मुआवजा मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले घाटकोपर निवासी 46 वर्षीय कारोबारी नीरज मेहता के परिवार को ₹5.01 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हाल के कुछ हफ्तों में मुंबई मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की ओर से ₹5 करोड़ से अधिक का दिया गया दूसरा बड़ा मुआवजा है। इससे पहले जुलाई में ट्रिब्यूनल ने 2022 के एक सड़क हादसे में 82 प्रतिशत स्थायी रूप से दिव्यांग हुए मुलुंड निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति को ₹19.97 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया था।   
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Maharashtra 

नागपुर : आत्महत्या करने वाले नीट एस्पिरेंट के माता-पिता ने मुआवज़े और न्याय की मांग की

नागपुर : आत्महत्या करने वाले नीट एस्पिरेंट के माता-पिता ने मुआवज़े और न्याय की मांग की नीट-यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी के माता-पिता ने अपनी बेटी के लिए न्याय और मुआवज़े की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मां नीलम चतुर्वेदी ने पेपर लीक करने वालों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार के शीर्ष नेतृत्व से भी इस्तीफ़ा देने की मांग की।
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मुंबई : हाई कोर्ट  ने बढ़ाया मुआवजा, समुद्री इंजीनियर के परिवार को 1.31 करोड़ देने का आदेश

मुंबई : हाई कोर्ट  ने बढ़ाया मुआवजा, समुद्री इंजीनियर के परिवार को 1.31 करोड़ देने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में दिवंगत मैरीटाइम इंजीनियर के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। अदालत ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि समुद्री (मैरीटाइम) क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की आय सामान्य भूमि-आधारित नौकरियों की तुलना में काफी अधिक होती है, क्योंकि उनका काम ऑफशोर परिस्थितियों में कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। यह मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले से जुड़ा था, जिसमें मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा आय का आकलन कम किए जाने को गलत माना और इसे संशोधित करते हुए मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया।
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मुंबई : एमएमआरडीए पैसे के बदले मुआवज़े के तौर पर एकतरफ़ा तौर पर  टीडीआर नहीं थोप सकती

मुंबई : एमएमआरडीए पैसे के बदले मुआवज़े के तौर पर एकतरफ़ा तौर पर  टीडीआर नहीं थोप सकती ज़मीन अधिग्रहण और संपत्ति के अधिकारों पर एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी पैसे के बदले मुआवज़े के तौर पर एकतरफ़ा तौर पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सांताक्रूज़-चेम्बूर लिंक रोड प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित ज़मीन के लिए ऐसे मुआवज़े को मंज़ूरी देने वाले 2012 के एक फैसले को रद्द कर दिया है।   
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