मुंबई : कोस्टल रोड की रेलिंग कार से टूट गई;  मरम्मत के लिए 2.65 लाख रुपये का हर्जाना 

Mumbai: Car breaks railing on Coastal Road; Rs 2.65 lakh compensation for repairs

मुंबई : कोस्टल रोड की रेलिंग कार से टूट गई;  मरम्मत के लिए 2.65 लाख रुपये का हर्जाना 

भारत में सड़कों की हालात कैसी है ये सभी जानते हैं. भले ही पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा हो लेकिन उनकी क्वालिटी पर हमेशा प्रश्न चिह्न लगे ही रहते हैं. कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें हाई स्पीड सड़कों के बीच में अचानक गड्ढे आ जाते हैं और गाड़ियों को भारी नुकसान होता है. हालांकि, इसकी कोई सरकार या लोकल अथॉरिटी जिम्मेदारी नहीं लेती है. हालांकि, अगर इसका उल्टा हो जाए तो तुरंत जुर्माना ठोक दिया जाता है. मुंबई में भी ऐसा ही कुछ हुआ है. यहां कोस्टल रोड की रेलिंग एक कार से ठुकने के कारण टूट गई. इसके बाद कार चालक पर भारी जुर्माना लगा दिया गया.

मुंबई : भारत में सड़कों की हालात कैसी है ये सभी जानते हैं. भले ही पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा हो लेकिन उनकी क्वालिटी पर हमेशा प्रश्न चिह्न लगे ही रहते हैं. कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें हाई स्पीड सड़कों के बीच में अचानक गड्ढे आ जाते हैं और गाड़ियों को भारी नुकसान होता है. हालांकि, इसकी कोई सरकार या लोकल अथॉरिटी जिम्मेदारी नहीं लेती है. हालांकि, अगर इसका उल्टा हो जाए तो तुरंत जुर्माना ठोक दिया जाता है. मुंबई में भी ऐसा ही कुछ हुआ है. यहां कोस्टल रोड की रेलिंग एक कार से ठुकने के कारण टूट गई. इसके बाद कार चालक पर भारी जुर्माना लगा दिया गया.

 

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अब इस जुर्माने की रकम चर्चा का विषय बन गई है. उस कार चालक से रेलिंग की मरम्मत के लिए 2.65 लाख रुपये का हर्जाना भरने को कहा गया है. आरोप है कि तेज और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से उसकी कार ने कोस्टल रोड की रेलिंग तोड़ दी, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा. 7 अक्टूबर को यह हादसा हुआ जब कार हाजी अली से वर्ली की ओर जा रही थी. अचानक ड्राइवर का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और कार रेलिंग तोड़ते हुए सीधे समुद्र में जा गिरी. मौके पर मौजूद महाराष्ट्र सुरक्षा बल ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बाद में ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया.

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घटना के करीब तीन हफ्ते बाद बीएमसी ने 30 अक्टूबर को ड्राइवर को नोटिस जारी किया. नोटिस में लिखा गया कि “7 अक्टूबर को आप अपनी कार हाजी अली से वर्ली की ओर चला रहे थे, उसी दौरान आपने वाहन से नियंत्रण खो दिया जिससे कोस्टल रोड की रेलिंग टूट गई और गाड़ी समुद्र में जा गिरी. आपकी इस लापरवाही से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. इस मरम्मत की अनुमानित लागत 2.65 लाख रुपये है, जिसे बीएमसी ट्रेजरी में जमा करना होगा.” बीएमसी ने साफ कहा है कि यह राशि जल्द से जल्द जमा कराई जाए, ताकि केस को बंद किया जा सके.

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देरी की वजह और बीएमसी की कार्रवाई
बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि नोटिस जारी करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि नुकसान का सही आकलन करने और मरम्मत के खर्च की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में वक्त लगा. एक अधिकारी के मुताबिक, “कोस्टल रोड हाई-स्पीड कॉरिडोर है, इसलिए रेलिंग तुरंत ठीक करनी पड़ी. खर्च का बिल आने के बाद ही नोटिस जारी किया जा सका.” अगर ड्राइवर एक महीने के भीतर भुगतान नहीं करता, तो बीएमसी उसे रिमाइंडर भेजेगी. इसके बाद मामला असेसमेंट डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और बकाया राशि को संबंधित संपत्ति कर रसीद में जोड़ दिया जाएगा.

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