दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: आरबीआई लाइसेंस रद्द होने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद (Winding Up) करने का निर्देश
Delhi High Court orders winding up of Paytm Payments Bank after cancellation of RBI license
दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) को बंद करने (Winding Up) का आदेश दिया है। अदालत ने बैंक की संपत्तियों के निपटारे और पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है।
नई दिल्ली (28 जुलाई 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को आधिकारिक तौर पर बंद (Winding Up) करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से पूरा करने के लिए एक आधिकारिक लिक्विडेटर (Official Liquidator) की नियुक्ति भी कर दी है।
हाई कोर्ट का यह फैसला बैंकिंग नियमों के लगातार उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के चलते आरबीआई द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के बाद आया है। लिक्विडेटर अब बैंक की संपत्तियों, देनदारियों और शेष वित्तीय प्रक्रियाओं को नियमानुसार निपटाने का काम संभालेगा।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- लिक्विडेटर की नियुक्ति: दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने और समापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है।
- आरबीआई कार्रवाई का असर: रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने और परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने के बाद यह कानूनी कदम अनिवार्य हो गया था।
- ग्राहकों और निवेशकों पर प्रभाव: अदालत के इस आदेश के बाद बैंक से जुड़ी सभी बची हुई वित्तीय लेन-देन प्रक्रियाएं और परिसंपत्तियों का निपटारा लिक्विडेटर की देखरेख में किया जाएगा।


