मुंबई में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू: 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक
Prohibitory orders in Mumbai from July 23 to August 6: Gatherings of 5 or more people prohibited
मुंबई पुलिस ने CJP और नीट छात्रों के समर्थन में हुए प्रदर्शनों के बाद 23 जुलाई से 6 अगस्त तक मुंबई में धारा 144/निषेधाज्ञा लागू की है, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों के जमा होने और रैलियों पर रोक रहेगी। हालांकि, स्कूल, दफ्तर, शादियों और सिनेमाघरों को इस आदेश से छूट दी गई है।
मुंबई: दिल्ली में चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और नीट (NEET) परीक्षा विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में मुंबई के आजाद मैदान और मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर हुए हालिया प्रदर्शनों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) लागू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ऑपरेशन्स) अकबर पठान द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जारी आदेश के अनुसार, 23 जुलाई की मध्यरात्रि 12:01 बजे से 6 अगस्त की मध्यरात्रि तक शहर में 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के प्रमुख बिंदु और प्रतिबंध
- प्रतिबंधित गतिविधियां: सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा, बिना अनुमति जुलूस/मोर्चा निकालना, लाउडस्पीकर और संगीत बैंड बजाना तथा सार्वजनिक जुलूसों में पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- कारण: पुलिस प्रशासन ने खुफिया इनपुट (intelligence inputs) और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया है।
- कार्रवाई की चेतावनी: आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
छूट वाले क्षेत्र और आयोजन (What is Allowed)
सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस ने निम्नलिखित को इस आदेश से छूट प्रदान की है:
- सामाजिक व पारिवारिक आयोजन: विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और शवयात्राएं।
- व्यावसायिक व शैक्षणिक संस्थान: स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, अदालतें, सरकारी कार्यालय, कारखाने, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
- मनोरंजन व बैठकें: सिनेमा हॉल, थिएटर, क्लबों/सोसाइटियों की वैधानिक और नियमित बैठकें।
- विशेष अनुमति: संबंधित क्षेत्र के ज़ोनल डीसीपी (DCP) द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त जुलूस व सभाएं।


