मुंबई : अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़ा फैसला; महाराष्ट्र में दुकानें अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी, शासनादेश जारी
Mumbai: A major decision to boost the economy; shops in Maharashtra can now remain open 24 hours a day, government order issued
महाराष्ट्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़ा फैसला किया है। पूरे महाराष्ट्र में दुकानें अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी। श्रम विभाग ने इस संदर्भ में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत, दुकानें रोज 24 घंटे खुली रह सकेंगी, लेकिन शर्त यह है कि इनमें काम करने वालों को सप्ताह में 24 घंटे की छुट्टी एक साथ देनी जरूरी है। गौरतलब है कि दुकानों के समय को लेकर लंबे समय से भ्रम की स्थिति थी ।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़ा फैसला किया है। पूरे महाराष्ट्र में दुकानें अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी। श्रम विभाग ने इस संदर्भ में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत, दुकानें रोज 24 घंटे खुली रह सकेंगी, लेकिन शर्त यह है कि इनमें काम करने वालों को सप्ताह में 24 घंटे की छुट्टी एक साथ देनी जरूरी है। गौरतलब है कि दुकानों के समय को लेकर लंबे समय से भ्रम की स्थिति थी । जीआर जारी होने के बाद अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। श्रम विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, कई बार दुकानदार हमारे पास दुकान ज्यादा समय तक खोलने की अनुमति मांगने आते थे। उसकी अब जरूरत नहीं है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने होंगे।
बार और वाइन शॉप शामिल नहीं
मुंबई जैसे शहर में तो यह बड़ा गेमचेंजर साबित होगा। हालांकि, इसमें बार और वाइन शॉप का समावेश नहीं है। उन पर पहले की तरह ही नियम लागू होंगे। मुंबई में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होने की वजह से देश-विदेश से पर्यटक यहां 24 घंटे आते रहते हैं। कई बार रात के समय मार्केट बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों की शिकायत आती थी।
फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ
महाराष्ट्र के अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कारोबार बढ़ेगा और आम आदमी को फायदा होगा, पर यह ध्यान देना जरूरी है कि सरकार कहीं इसके लिए कुछ शर्तें न लगा दे। व्यापारियों को भी दुकान में काम करने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखना होगा।
मुंबई में 10 लाख दुकानें, होगा फायदा
मुंबई में ही करीब 10 लाख दुकानें हैं। यहां लंबे समय से नाइट लाइफ की मांग उठती रही है। दुकानों को खोले रखने को लेकर कोई स्पष्टता अब तक नहीं थी। कई जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे को प्रशासन के समक्ष उठा रहे थे। अनुमति पर स्पष्टता न होने के चलते रात के समय दुकानें पुलिस बंद कराती थी । इसका विरोध भी होता था ।
लेकिन इन जगहों पर नहीं लागू होगी छूट
2017 में सरकार ने परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, शराब परोसने वाली अन्य जगहों के अलावा थिएटर को भी इसमें शामिल किया था। लेकिन 2020 में सरकार ने थिएटर को सूची से बाहर कर दिया था। अन्य जगहों पर नियम लागू रहेंगे। वे 24 घंटे दुकान खुली रखने की छूट के दायरे में नहीं आएंगे।

