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Read More... मुंबई : अशोक खरात मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तेज
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By Online Desk
प्रवर्तन निदेशालय ने स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी दाखिल कर खरात के खिलाफ ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी करने की मांग की है। फिलहाल वह नासिक जिले में पुलिस हिरासत में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला 6 अप्रैल को पीएमएलए के तहत दर्ज किया था, जो नासिक पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुआ था। एफआईआर में खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और कई महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उसके खिलाफ कई अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं। मुंबई : कोर्ट ने मूल अपराध के बंद होने के बाद MSCB मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोहित पवार और 16 अन्य को बरी कर दिया
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मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने बुधवार को NCP (SP) विधायक रोहित पवार और 16 अन्य को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शुगर मिल्स घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया, जिससे इस मामले की कार्यवाही प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। यह मामला 2019 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज की गई एक ECIR से शुरू हुआ था। यह ECIR, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक FIR के बाद दर्ज की गई थी। आरोप 2005 और 2010 के बीच MSCB द्वारा सहकारी चीनी मिलों को दिए गए लोन से संबंधित थे। मुंबई: ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 5.88 करोड़ की कीमत के 7 फ्लैट्स अटैच
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मुंबई में ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PMLA के तहत फैसल शेख, अल्फिया शेख और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में 5.88 करोड़ की कीमत की 7 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. यह कार्रवाई ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस ने NDPS केस में की है. मुंबई : अदालत ने धनशोधन का मामला खत्म करने की वाजे की याचिका खारिज की
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मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन मामले को खत्म करने की पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वाजे “अवैध रूप से वसूली करने और धन के गैरकानूनी लेन-देन” में शामिल थे। अदालत ने कहा कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपेक्षा की जाती है कि वह “कानून के दायरे में रहकर काम करे” और “गृह मंत्री के निर्देशों” के नाम पर किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हो। 
