1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस: अबू सलेम ने TADA कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ₹16.51 लाख जुर्माने पर मांगी स्पष्टता
1993 Mumbai serial blasts case: Abu Salem approaches TADA court, seeks clarity on ₹16.51 lakh fine
1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी अबू सलेम ने ₹16.51 लाख के जुर्माने को लेकर स्पष्टता की मांग करते हुए TADA कोर्ट का रुख किया है। अदालत ने इस मामले में CBI से जवाब मांगा है।
मुंबई: 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम ने एक बार फिर विशेष TADA कोर्ट का रुख किया है। इस बार उसने अदालत से अपने ऊपर लगाए गए ₹16.51 लाख के जुर्माने को लेकर स्पष्टता देने की मांग की है। अदालत ने इस याचिका पर CBI को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका में अबू सलेम ने कहा है कि जुर्माने की राशि, उसके भुगतान और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी कारण उसने विशेष TADA कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई में CBI अपना पक्ष रखेगी।
अबू सलेम 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और फिलहाल जेल में सजा काट रहा है। इससे पहले भी वह अपनी रिहाई की तारीख, सजा की अवधि और पैरोल से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुका है। हाल के महीनों में उसकी समयपूर्व रिहाई और पैरोल संबंधी कई याचिकाएं अदालतों द्वारा खारिज की जा चुकी हैं।
अब इस नए आवेदन पर सभी की नजरें हैं कि विशेष TADA कोर्ट और CBI इस जुर्माने को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। अदालत में CBI के जवाब के बाद मामले की आगे की सुनवाई होगी।


