शक्तिपीठ महामार्ग के लिए संशोधित अधिसूचना जारी, कोल्हापुर जिले के 78 गांव परियोजना में शामिल

Maharashtra Issues Revised Notification For Shaktipeeth Highway Project Covering 78 Villages Across Kolhapur District

शक्तिपीठ महामार्ग के लिए संशोधित अधिसूचना जारी, कोल्हापुर जिले के 78 गांव परियोजना में शामिल
Maharashtra Issues Revised Notification For Shaktipeeth Highway Project Covering 78 Villages Across Kolhapur District

महाराष्ट्र सरकार ने शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की। कोल्हापुर जिले के 78 गांव शामिल किए गए।

महाराष्ट्र सरकार ने बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार कोल्हापुर जिले के 8 तालुकों के 78 गांव इस मेगा हाईवे परियोजना में शामिल किए गए हैं। इस फैसले के बाद परियोजना को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। 
 
रिपोर्ट्स के अनुसार, संशोधित अधिसूचना में भूमि अधिग्रहण और प्रस्तावित मार्ग में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह महामार्ग राज्य के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों और आर्थिक केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। परियोजना को महाराष्ट्र के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनों में शामिल माना जा रहा है।
 
हालांकि, कई गांवों के किसानों और स्थानीय नागरिकों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर चिंता जताई है। किसानों का कहना है कि परियोजना से कृषि भूमि प्रभावित होगी और आजीविका पर असर पड़ सकता है। कुछ स्थानों पर स्थानीय संगठनों ने विरोध भी दर्ज कराया है। 
 
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना के तहत प्रभावित लोगों को नियमों के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास सुविधा दी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि स्थानीय लोगों के सुझावों और आपत्तियों पर भी विचार किया जाएगा। 
 
शक्तिपीठ महामार्ग परियोजना को लेकर आने वाले दिनों में और बैठकों तथा जनसुनवाई की संभावना जताई जा रही है। इस परियोजना को राज्य के विकास और पर्यटन बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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