मीरा रोड ‘लोन वुल्फ’ अटैक केस: आरोपी जुबेर अंसारी पर UAPA लागू, ATS कस्टडी 11 मई तक बढ़ी
Mira Road 'lone wolf' attack case: UAPA invoked against accused Zuber Ansari, ATS custody extended till May 11
मीरा रोड हमले के आरोपी जुबेर अंसारी पर UAPA लगाया गया है और उसकी ATS कस्टडी 11 मई तक बढ़ा दी गई है। जांच में ‘लोन वुल्फ’ एंगल और संभावित कट्टरपंथी प्रभाव की जांच जारी है।
मुंबई: मीरा रोड में हुए सनसनीखेज ‘लोन वुल्फ’ हमले के मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जुबेर अंसारी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लागू कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) कस्टडी को बढ़ाकर 11 मई तक कर दिया है।
इस मामले में आरोपी पर आरोप है कि उसने मीरा रोड के एक निर्माणाधीन स्थल पर तैनात दो सुरक्षा गार्डों पर धारदार हथियार से हमला किया था। जांच में सामने आया कि हमले से पहले आरोपी ने गार्ड्स से उनकी धार्मिक पहचान के बारे में सवाल किए थे।
प्राथमिक जांच में इस घटना को ‘लोन वुल्फ’ यानी अकेले अंजाम दिए गए हमले के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और ATS को शक है कि आरोपी कथित तौर पर खुद ही कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ था और उसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
जांच एजेंसियां अब आरोपी के डिजिटल रिकॉर्ड, संपर्कों और गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका किसी आतंकी संगठन से सीधा संबंध था या वह अकेले ही इस तरह की सोच से प्रभावित हुआ था।
हमले में घायल दोनों सुरक्षा गार्डों का इलाज जारी है और मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच कर रही हैं। इस घटना ने मुंबई और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।


