आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज …

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज …

Rokthok Lekhani

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ठाणे : ठाणे की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मीरा भयंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी सुमन की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ठाणे इकाई ने भाजपा के पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जनवरी 2006 और अगस्त 2015 के बीच पार्षद और विधायक रहने के दौरान मेहता की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कम से कम 8.25 करोड़ रुपये अधिक थी। दंपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एसीबी आर आर ककानी ने कहा कि अपराध गंभीर होने के कारण वे अग्रिम जमानत प्राप्त करने योग्य नहीं हैं।

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