सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को जेल, जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई
मुंबई : हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद शुरू हुआ घमासान लगातार जारी है. सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था. आज (रविवार) दोनों को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने राणा दंपति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.
वहीं राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि ये काफी कमजोर बुनियाद केस पर खड़ा है. इसमें कोई भी दम नहीं है.
अदालत में काफी जिरह हुई. सरकारी वकील ने कहा कि इसमें राजद्रोह का मामला भी बनता है. राणा दंपति ने शिवसैनिकों को भड़काने का काम किया. इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया. यही वजह है कि इसके तहत धाराओं में कार्रवाई की गई है.
वहीं, राणा दंपति के वकील ने कहा कि इस मामले में ऐसे गिरफ्तारी नहीं हो सकती. यह पूरी तरह से अवैध है. साथ ही कहा कि राजद्रोह का मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि जब इस तरह का मामला लगाया जाता है, तो उसके लिए गहन चिंतन की जरूरत होती है. बचाव पक्ष ने कहा कि कई बार पुलिस बिना वजह ही इस तरह की धाराएं लगा देती है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
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