भिवंडी में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी को सात साल की सजा

भिवंडी में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी को सात साल  की सजा

मुंबई:महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के एक 31 वर्षीय व्यक्ति को विशेष POCSO अदालत ने 2018 में एक किशोरी के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश वी वीरकर ने सद्दाम उर्फ ​​गुड्डू इस्त्राइल अंसारी के रूप में पहचाने जाने वाले दोषी पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया।

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अभियोजन पक्ष ने कहा कि अंसारी ने 17 अप्रैल, 2018 को 16 वर्षीय लड़की को मोटरसाइकिल पर अपने साथ चलने के लिए कहा था, जब वह अपने घर से बाहर निकली थी।

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वह लड़की को पहाड़ी के पास स्थित एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत को बताया गया कि जब तक लड़की के माता-पिता ने 18 अप्रैल को उसे कमरे में नहीं ढूंढा, तब तक उसने उसे बंदी बना लिया।

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अदालत ने अंसारी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के बलात्कार और गलत तरीके से कारावास सहित विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया।

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