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मुंबई:  म्यांमार में बंधक भारतीय युवक, मां ने गहने बेचकर दी 8 लाख फिरौती

मुंबई:  म्यांमार में बंधक भारतीय युवक, मां ने गहने बेचकर दी 8 लाख फिरौती विदेश में अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को ठगने और मानव तस्करी के जाल में फंसाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का एक और मामला सामने आया है। मुंबई के तलोजा निवासी 23 वर्षीय साहिल तिवारी कथित तौर पर म्यांमार में ‘साइबर गुलामी’ का शिकार हो गए हैं। परिवार का आरोप है कि उन्हें बैंकॉक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पहले विदेश बुलाया गया और बाद में म्यांमार ले जाकर बंधक बना लिया गया। बेटे की रिहाई के लिए परिवार ने करीब 8 लाख रुपये की फिरौती भी दी, लेकिन इसके बावजूद साहिल की वापसी नहीं हो सकी है।  
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मुंबई : जोगेश्वरी में शराबी पत्नी ने किया पति पर हमला, हाथ-पैर में आईं गंभीर चोटें, केस दर्ज

मुंबई : जोगेश्वरी में शराबी पत्नी ने किया पति पर हमला, हाथ-पैर में आईं गंभीर चोटें, केस दर्ज जोगेश्वरी इलाके में घरेलू विवाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पति पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि महिला शराब का सेवन करती थी. इस मामले में अंबोली पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता मोहम्मद रफीक अब्दुल कुरैशी (39), जो पेशे से प्लंबर हैं और जोगेश्वरी पश्चिम के यादव नगर इलाके में रहते हैं. पति के मुताबिक शराब पीने को लेकर पत्नी से बहस हुई जिसके बाद उसने उनके ऊपर हमला कर दिया.
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भिवंडी : अंजुर फाटा के पास मां और बच्चे को बचाने के चक्कर में बाइकर की मौत

भिवंडी : अंजुर फाटा के पास मां और बच्चे को बचाने के चक्कर में बाइकर की मौत अंजुर फाटा के पास एक दुखद एक्सीडेंट में 24 साल के एक मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। इससे इलाके में कथित सिविक लापरवाही और सड़क पर अतिक्रमण को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। जैन मंदिर के पास एक्सीडेंट मरने वाले की पहचान खरबाव के रहने वाले भार्गव पाटिल (24) के रूप में हुई है। एक्सीडेंट जैन मंदिर के सामने हुआ, जब कथित तौर पर एक तेज़ रफ़्तार डंपर ने पाटिल के टू-व्हीलर को कुचल दिया।
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मुंबई : जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता - हाई कोर्ट

मुंबई : जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता - हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट ने सिंगल मदर केस में एक अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस बच्ची का पालन-पोषण केवल उसकी मां ने किया हो, उसे केवल इसलिए अपने पिता का उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ऐसा करना अनिवार्य है। यह आदेश १२ वर्षीय बच्ची की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उसने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम और जाति प्रविष्टि ‘मराठा’ से ‘अनुसूचित जाति’ में बदलने की मांग की थी।
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