महाराष्ट्र भर में खाद्य सुरक्षा के खिलाफ तुकाराम मुंढे का कड़ा रुख: 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान

Tukaram Mundhe's strong stance against food safety across Maharashtra: 'Safe Food, Safe Maharashtra' campaign

महाराष्ट्र भर में खाद्य सुरक्षा के खिलाफ तुकाराम मुंढे का कड़ा रुख: 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' अभियान

जनभागीदारी: विभाग की हेल्पलाइन (1800 222 365) के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों में भारी वृद्धि हुई है, जिसे अब प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है।

असर और प्रतिक्रिया: मंत्री नरहरी जिरवाल ने भी स्वीकार किया है कि मुंढे के आने के बाद कानून प्रवर्तन और खाद्य सुरक्षा मानकों में स्पष्ट सुधार हुआ है।

सख्त चेतावनी: तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया है कि व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, नियमों से किसी भी प्रकार की तडजोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आकस्मिक निरीक्षण (surprise inspections) और कार्रवाई का यह सिलसिला पूरे राज्य में निरंतर जारी रहेगा।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में राज्य में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और आक्रामक प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। 25 मई 2026 को कार्यभार संभालने के बाद से, मुंढे ने "सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र" अभियान के तहत मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाई है।

​अभियान की प्रमुख कार्यवाहियाँ:
  • दूध और डेयरी उत्पादों पर छापेमारी: राज्य भर में सिंथेटिक दूध उत्पादन इकाइयों का भंडाफोड़ किया गया है। जांच में सामने आया कि रासायनिक additives और निम्न-श्रेणी के मिल्क पाउडर का उपयोग करके करोड़ों लीटर मिलावटी दूध बाजार में खपाया जा रहा था। हालिया छापों में हजारों लीटर दूध और सैकड़ों किलो डेयरी उत्पाद (जैसे बासुंदी और आइसक्रीम) जब्त कर नष्ट किए गए।

 

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  • कॉस्मेटिक और दवा क्षेत्र: FDA ने केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित न रहकर, नकली कॉस्मेटिक उत्पादों (जैसे Cetaphil का नकली क्लीन्ज़र) और अवैध दवाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र भर में लाखों रुपये के नकली सौंदर्य उत्पाद जब्त किए गए हैं।
  • होटल और रेस्तरां की सख्ती: खाद्य स्वच्छता नियमों का पालन न करने वाले कई नामी होटलों और रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए हैं।
  • 'एनर्जी ड्रिंक्स' पर नकेल: FDA ने Coca-Cola, Red Bull और Sting जैसी कंपनियों को नोटिस जारी कर उनके उत्पादों को 'एनर्जी ड्रिंक' के रूप में लेबल न करने का निर्देश दिया है। साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में ऐसी ड्रिंक्स की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।