Youth sentenced
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Read More... महाराष्ट्र: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट का फैसला... युवक को चार साल की सजा और 50 हजार जुर्माना !
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By Online Desk
पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई और आरोपी को दिखाया। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने जत पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उक्त शिकायत के अनुसार, जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक महेश गायकवाड ने मामले की गहन जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में पूरी घटना बताई। उसकी गवाही पूरी तरह से जांच में महत्वपूर्ण रही। हालांकि, मामले के अन्य गवाहों ने दबाव में आकर घटना से मुकर गए, लेकिन अकेले पीड़िता ने बेहद विश्वसनीय सबूत अदालत में पेश किए, जिसके कारण कोर्ट ने आरोपी को उपरोक्त कड़ी सजा सुनाई। 
