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Read More... महाराष्ट्र: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट का फैसला... युवक को चार साल की सजा और 50 हजार जुर्माना !
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By Online Desk
पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई और आरोपी को दिखाया। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने जत पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उक्त शिकायत के अनुसार, जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक महेश गायकवाड ने मामले की गहन जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में पूरी घटना बताई। उसकी गवाही पूरी तरह से जांच में महत्वपूर्ण रही। हालांकि, मामले के अन्य गवाहों ने दबाव में आकर घटना से मुकर गए, लेकिन अकेले पीड़िता ने बेहद विश्वसनीय सबूत अदालत में पेश किए, जिसके कारण कोर्ट ने आरोपी को उपरोक्त कड़ी सजा सुनाई। सभी स्कूलों में कम से कम चार साल के लिए मराठी भाषा विषय को अनिवार्य बनाने की सिफारिश...
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भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली एक समिति ने नीति तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी थी। नीति में मराठी संरक्षण के लिए 25 साल का मास्टर प्लान, महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन का निर्माण; आदिवासी जिलों में लोक कला अनुसंधान और संरक्षण केंद्र स्थापित करना और महाराष्ट्र लोक कला गैलरी का निर्माण करना; सभी बंद पड़े थिएटरों को फिर से शुरू करना और थिएटर से जुड़े मुद्दों के लिए विधायक निधि के इस्तेमाल की अनुमति देना; सभी बोर्डों के स्कूलों में शास्त्रीय नृत्य का पीरियड शुरू करना; सिंगल स्क्रीन फिल्म थिएटरों को पुनर्जीवित करना; स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संतों के साहित्य को शामिल करना और राज्य की धार्मिक संस्कृति पर वृत्तचित्र बनाना। 
