प्रयागराज : पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत; नई सियासी हलचल
Confusion: Allahabad High Court gives major relief to former Cabinet Minister Mohammad Azam Khan; new workshop
समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस तरह आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल गई और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. जमानत मंजूर होने और आजम खान के जेल से बाहर आने से नई सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. खासकर रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में.
प्रयागराज : समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस तरह आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल गई और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. जमानत मंजूर होने और आजम खान के जेल से बाहर आने से नई सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. खासकर रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में.
आजम खान ने इससे पहले रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने 17 मई 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में आजम खान की ओर से वकील इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने जिरह की. अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया. हालांकि दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए जमानत मंजूर कर दी गई.
क्वालिटी बार प्रकरण क्या है?
21 नवंबर 2019 को गगन अरोड़ा नामक बार मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी पर बने क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई. तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस विवेचना में इस मामले में आजम खान के अलावा उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी को भी आरोपी बनाया गया था.

