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Read More... मुंबई : मेट्रो-2 बी के मंडाला (मानखुर्द) से डायमंड गार्डन मार्ग (चेंबूर) तक सेवा शुरू करने के लिए सीएमआरएस से हरी झंडी
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By Online Desk
मेट्रो-2 बी के पहले फेज के रूप में सरकार ने नागरिकों को एक और तोहफा देने की तैयारी कर ली है। मेट्रो-3 कॉरिडोर के बाद मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने मेट्रो-2 बी के पहले फेज पर सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एमएमआरडीए के अनुसार, मेट्रो-2 बी के मंडाला (मानखुर्द) से डायमंड गार्डन मार्ग (चेंबूर) तक सेवा शुरू करने के लिए सीएमआरएस से हरी झंडी मिल गई है। प्रयागराज : पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत; नई सियासी हलचल
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By Online Desk
समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस तरह आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल गई और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. जमानत मंजूर होने और आजम खान के जेल से बाहर आने से नई सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. खासकर रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में. मुंबई : टेरेस से पानी लीकेज के मरम्मत खर्च को मेंटेनेंस बिल में शामिल नहीं किया जा सकता'; बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्डिंग के टेरेस के आंतरिक मरम्मत कार्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि नियमों के तहत टेरेस सोसायटी की संपत्ति है। लिहाजा टेरेस का रिपेयर वर्क सोसायटी की जिम्मेदारी है। सोसायटी टेरेस रिपेयर की लागत टॉप फ्लोर पर रहने वाले सदस्यों से नहीं ले सकती है। टेरेस से पानी लीकेज के मरम्मत खर्च को मेंटेनेंस बिल में शामिल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने नवी मुंबई की 12 बिल्डिगों की एक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की याचिका को खारिज कर यह फैसला सुनाया है। नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से दिया राहत
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कोई दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश देने पर विचार करने का आग्रह किया। 