Allahabad
National 

इलाहाबाद : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में दरोगा को राहत... चार्जशीट व आपराधिक कार्यवाही रद्द !

इलाहाबाद : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में दरोगा को राहत... चार्जशीट व आपराधिक कार्यवाही रद्द ! वाराणसी के महिला थाने में आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। युवती का यह भी आरोप था कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने, पहली शादी की बात छिपाने और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए थे। आरोपी दरोगा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की गुहार लगाई।
Read More...
National 

प्रयागराज : पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत; नई सियासी हलचल

प्रयागराज : पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत; नई सियासी हलचल समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस तरह आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल गई और उनके जेल से बाहर आने का रास्‍ता साफ हो गया है. जमानत मंजूर होने और आजम खान के जेल से बाहर आने से नई सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. खासकर रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में.
Read More...
National 

नई दिल्ली : SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ टिप्पणी हटाई

नई दिल्ली : SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ टिप्पणी हटाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 8 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार को लेकर की गई अपनी उस टिप्पणी को हटा लिया है जिसमें उनकी एक सिविल विवाद मामले में आपराधिक कार्यवाही को अनुमति दिए जाने की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा कि उसका इरादा उन्हें शर्मिंदा करना या उन पर आरोप लगाना नहीं था। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दोहराया कि ये टिप्पणियां न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई थीं।
Read More...
National 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, कहा था- ब्रेस्ट पकड़ना दुष्कर्म नहीं

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, कहा था- ब्रेस्ट पकड़ना दुष्कर्म नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने कहा था कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और एजे मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
Read More...

Advertisement