नासिक: सावरकर पर टिप्पणी को लेकर अदालत का निर्देश, राहुल गांधी जमानत के लिए व्यक्तिगत रूप से रहें मौजूद...
Nashik: Court directs Rahul Gandhi to be personally present for bail over his comment on Savarkar...
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गांधी के वकीलों जयंत जयभावे और आकाश छाजेड ने एक आवेदन दायर कर मांग की है कि कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट दी जाए और जब भी आवश्यकता हो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता के वकील पिंगले ने कहा कि गांधी की स्थायी छूट के आवेदन पर सुनवाई 9 मई को होगी।
नासिक: नासिक की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। नासिक निवासी देवेंद्र भूटाडा ने अधिवक्ता मनोज पिंगले के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504 के तहत गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
याचिका में भूटाडा ने दावा किया कि सावरकर के बारे में गांधी की कुछ टिप्पणियों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। शनिवार को सुनवाई के दौरान 10वें संयुक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ डिवीजन और अतिरिक्त सीजेएम, नासिक आरसी नरवाडिया ने कहा कि गांधी को जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
गांधी के वकीलों जयंत जयभावे और आकाश छाजेड ने एक आवेदन दायर कर मांग की है कि कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट दी जाए और जब भी आवश्यकता हो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता के वकील पिंगले ने कहा कि गांधी की स्थायी छूट के आवेदन पर सुनवाई 9 मई को होगी।