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Read More... मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश; बुज़ुर्ग मरीज़ को निजी अस्पताल से भाभा अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित कर दे
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बुज़ुर्ग मरीज़ के बेटे को निर्देश दिया है कि वह अपनी माँ को निजी अस्पताल से भाभा अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित कर दे। निजी अस्पताल ने कहा कि बेटे ने एक महीने से ज़्यादा समय तक अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया में बाधा डाली, मेडिकल स्टाफ़ को धमकाया और अपनी माँ को स्थानांतरित करने या उनके इलाज का खर्च उठाने की ज़िम्मेदारी लेने से बार-बार इनकार किया। मुंबई : बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के जाँच अधिकारी को आरोपों का जवाब देने का बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के जाँच अधिकारी को दिवंगत मंत्री के परिवार के उन आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया, जिनमें कहा गया था कि महत्वपूर्ण सबूतों पर विचार किए बिना और उनकी पत्नी शहज़ीन सिद्दीकी सहित प्रमुख लोगों के बयान दर्ज किए बिना ही जाँच समय से पहले बंद कर दी गई।शहज़ीन सिद्दीकी (सफेद शर्ट में) ने पिछले हफ़्ते अपने पति की हत्या की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जाँच की माँग करते हुए हाईकोर्ट का रुख़ किया था।शहज़ीन ने पिछले हफ़्ते अपने पति की हत्या की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जाँच की माँग करते हुए हाईकोर्ट का रुख़ किया था। मुंबई : एमएमआरटीए ने ऐप टैक्सी-ऑटो को काली-पीली टैक्सी के किराए पर चलाने का दिया निर्देश
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महानगर क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण (एमएमआरटीए) ने काली-पीली टैक्सियों के मौजूदा किराए को लेकर अहम निर्देश दिया है। इसके तहत एमएमआरटीए ने ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो रिक्शा कंपनियों उबर, ओला और रैपिडो को निर्देश दिया है कि वे काली-पीली टैक्सियों के मौजूदा किराए को तब तक लागू करें जब तक उनके लिए नई दरें तय नहीं हो जातीं। मामले में प्राधिकरण ने कहा है कि गैर-एसी टैक्सियों का किराया 20.66 रुपये प्रति किलोमीटर और एसी टैक्सियों का 22.72 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। ऐप कंपनियों को यह किराया 18 सितंबर शाम 5 बजे से अपने एप में लागू करना होगा। मुंबई : हाईकोर्ट का महारेरा को निर्देश... दोबारा शुरू करें प्रत्यक्ष सुनवाई!
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कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षकारों को सभी माध्यमों से सुनवाई का अवसर मिले। न्याय तक पहुंचना एक संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी प्रक्रिया के नाम पर सीमित नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जब दोनों विकल्प प्रत्यक्ष और आभासी - उपलब्ध हों, तब पक्षकारों को उनकी सुविधा अनुसार तरीका चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। 