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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा है। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंचने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी एक संपन्न परिवार से है और उसके पिता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना से जुड़े रहे हैं।
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मुंबई : 65 करोड़ रुपये के डीसिल्टिंग स्कैम के आरोपी केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत

मुंबई : 65 करोड़ रुपये के डीसिल्टिंग स्कैम के आरोपी केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत सेशन कोर्ट ने विर्गो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है, ताकि वे अपनी माँ के साथ रह सकें, जो बहुत बीमार हैं। इसके लिए उन्होंने कई शर्तें लगाई हैं। कदम अपनी माँ के साथ रहने के लिए कोर्ट गए थे, जिनकी सेहत बहुत खराब बताई जा रही है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये का PR बॉन्ड जमा करने की शर्त पर 23 दिसंबर तक के लिए टेम्पररी ज़मानत दी है। हफ़्ते में दो बार रिपोर्ट करना ज़रूरी; 23 दिसंबर को सरेंडर करना होगा। 
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मुंबई :दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच साल जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत 

मुंबई :दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच साल जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत  बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को 2018 के एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच साल जेल में रहने के बाद जमानत दे दी। NIA ने बाबू पर एल्गार परिषद मामले में सह-साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया था। (फाइल फोटो)जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह आर. भोंसले की डिवीजन बेंच ने यह अनुरोध यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बाबू पांच साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं।
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मुंब्रा दुर्घटना; गैर इरादतन हत्या के दो इंजीनियरों कोअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत से इनकार 

मुंब्रा दुर्घटना; गैर इरादतन हत्या के दो इंजीनियरों कोअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत से इनकार  मुंब्रा में 9 जून को हुई दुर्घटना के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए गए मध्य रेलवे (सीआर) के दो इंजीनियरों को ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस दुर्घटना में दो भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों से गिरकर पाँच यात्रियों की मौत हो गई थी। उनके वकील बलदेव सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी इंजीनियर बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत के लिए नई अर्ज़ी दाखिल करेंगे।सीआर की आंतरिक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ट्रेनों में यात्रियों के उभरे हुए बैग एक-दूसरे से टकरा गए, जिससे एक व्यक्ति गिर गया और पाँच लोगों की मौत हो गई। 
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