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मुंबई : शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर 86.85 लाख रुपये का चूना लगाया

मुंबई : शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर 86.85 लाख रुपये का चूना लगाया साइबर धोखेबाजों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के 41 साल के एक कर्मचारी को शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर 86.85 लाख रुपये का चूना लगाया है। यह घटना चेंबूर में सामने आई, जिसके बाद ईस्टर्न रीजन साइबर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। WhatsApp मैसेज से पीड़ित फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा शिकायतकर्ता रोहिन शामजी वोरा, जो 15 रोड, चेंबूर के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। 
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मुंबई : जीशान सिद्दीकी की सिक्योरिटी क्यों कम की गई -  बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : जीशान सिद्दीकी की सिक्योरिटी क्यों कम की गई -  बॉम्बे हाई कोर्ट  बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें पूर्व  MLA जीशान सिद्दीकी की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। जीशान महाराष्ट्र के दिवंगत मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे , जिनकी पिछले साल अक्टूबर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बांद्रा ईस्ट MLA जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा में शामिल हुए। अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा मुंबई पहुंची।
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मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।
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मुंबई :दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच साल जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत 

मुंबई :दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच साल जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत  बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को 2018 के एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच साल जेल में रहने के बाद जमानत दे दी। NIA ने बाबू पर एल्गार परिषद मामले में सह-साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया था। (फाइल फोटो)जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह आर. भोंसले की डिवीजन बेंच ने यह अनुरोध यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बाबू पांच साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं।
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