नई दिल्ली : भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई; 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना
New Delhi: If stampede like incidents happen then strict action will be taken against the management; 3 years imprisonment and fine of Rs 50,000
कर्नाटक की सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक लाने की योजना बना रही है। विधेयक के मुताबिक, अगर भविष्य में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के अनुसार, प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नई दिल्ली : कर्नाटक की सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक लाने की योजना बना रही है। विधेयक के मुताबिक, अगर भविष्य में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के अनुसार, प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि भीड़ प्रबंधन कानून में क्रिकेट और फुटबॉल मैचों, विवाह और राजनीतिक समारोहों जैसे आयोजनों में अधिकतम लोगों की अनुमति निर्दिष्ट की जाएगी। मेलों और धार्मिक समारोहों में भगदड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए यह कानून उन आयोजनों पर लागू नहीं होगा।
स्टेडियम के बाहर मची थी भगदड़
बता दें कि आईएपीएल के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी थी। इसके बाद 4 जून को उनकी जीत का उत्सव मनाने के लिए बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस बड़ी तादाद में जमा हुए थे। हालाकि, भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई थी।
इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 से अधिक लोग घायल हुए थे। स्टेडियम की क्षमता 35,000 थी, लेकिन लगभग 2-3 लाख लोग पहुंच गए थे।
बता दें कि आईएपीएल के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी थी। इसके बाद 4 जून को उनकी जीत का उत्सव मनाने के लिए बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैंस बड़ी तादाद में जमा हुए थे। हालाकि, भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई थी। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 से अधिक लोग घायल हुए थे। स्टेडियम की क्षमता 35,000 थी, लेकिन लगभग 2-3 लाख लोग पहुंच गए थे।
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